नयी दिल्ली, 22 अक्टूबर (भाषा) भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) ने नियामक मानदंडों का उल्लंघन करने पर शेयर बाजार सलाहकार फर्म वेल्थइट ग्लोबल के मालिक मोहित मंगनानी को शेयर बाजार से पांच साल के लिए प्रतिबंधित कर दिया है। नियामक ने उन पर 30 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया है।
सेबी ने इसके अलावा मोहित मंगनानी को पांच साल की अवधि के लिए किसी भी सूचीबद्ध सार्वजनिक कंपनी या किसी सेबी में पंजीकृत मध्यस्थ में निदेशक या प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक के रूप में काम करने से प्रतिबंधित कर दिया है।
सेबी ने मंगनानी को नियामक के ‘स्कोर्स’ मंच पर मिलीं सभी शिकायतों का तीन महीनों के अंदर निपटान करने का निर्देश भी दिया है।
सेबी ने मंघनानी के खिलाफ एक पक्षीय आदेश पारित किया था और बाद में उन्होंने प्रतिभूति अपीलीय न्यायाधिकरण (एसएटी) से संपर्क किया, जिसने मामले को सेबी को वापस भेज एक नया आदेश पारित करने का निर्देश दिया। नियामक ने उसके बाद शुक्रवार को यह आदेश दिया है।
सेबी ने अपने आदेश में कहा कि उसने पाया कि नोटिस प्राप्तकर्ता (मंगनानी) ने निरीक्षण के दौरान सेबी के साथ सहयोग नहीं किया और पते में बदलाव और व्यवसाय बंद करने के संबंध में जानकारी का खुलासा न करके अपने ग्राहकों को धोखा दिया।
भाषा अनुराग
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