सेबी ने पीएफएस के कार्यवाहक चेयरमैन मिश्रा पर छह माह के लिए निदेशक पद लेने की रोक लगाई

सेबी ने पीएफएस के कार्यवाहक चेयरमैन मिश्रा पर छह माह के लिए निदेशक पद लेने की रोक लगाई

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  • Publish Date - June 12, 2024 / 08:59 PM IST,
    Updated On - June 12, 2024 / 08:59 PM IST

नयी दिल्ली, 12 जून (भाषा) भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) ने पीटीसी इंडिया फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड (पीएफएस) के कार्यवाहक चेयरमैन राजीब कुमार मिश्रा को छह महीने तक किसी भी सूचीबद्ध कंपनी में निदेशक पद पर बने रहने से रोक दिया हैं। साथ ही नियामक ने कामकाज के संचालन में चूक के लिए उनपर 10 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया है।

मिश्रा पीएफएस की प्रवर्तक कंपनी पीटीसी इंडिया लिमिटेड के चेयरमैन और प्रबंध निदेशक (सीएमडी) भी हैं।

इसके अलावा कंपनी के पूर्व प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यपालक अधिकारी (सीईओ) पवन सिंह को दो साल के लिए किसी भी सूचीबद्ध कंपनी में निदेशक पद या प्रबंधक स्तर का कोई पद लेने से रोक दिया गया है। उनकपर 25 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है।

सेबी ने अपने आदेश में कहा कि पवन सिंह ने पीएफएस के प्रबंध और सीईओ के रूप में अपने पद का ‘घोर दुरुपयोग’ किया, ताकि रत्नेश को पूर्णकालिक निदेशक (वित्त) और मुख्य वित्त अधिकारी (सीएफओ) के रूप में शामिल होने से रोका जा सके। कंपनी के निदेशक मंडल ने उनकी नियुक्ति को मंजूरी दी थी। सेबी ने कहा कि इस मामले में कॉरपोरेट प्रशासन के मानदंडों का उल्लंघन करने में दूसरे नोटिस प्राप्तकर्ता (मिश्रा) की भूमिका अच्छी तरह से स्थापित है।

भाषा अनुराग अजय

अजय