सेबी ने शुल्क का भुगतान न करने पर 18 निवेश सलाहकारों का पंजीकरण रद्द किया

सेबी ने शुल्क का भुगतान न करने पर 18 निवेश सलाहकारों का पंजीकरण रद्द किया

सेबी ने शुल्क का भुगतान न करने पर 18 निवेश सलाहकारों का पंजीकरण रद्द किया
Modified Date: September 10, 2025 / 09:26 pm IST
Published Date: September 10, 2025 9:26 pm IST

नयी दिल्ली, 10 सितंबर (भाषा) भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) ने बुधवार को 18 निवेश सलाहकारों का पंजीकरण रद्द कर दिया, क्योंकि वे नवीनीकरण शुल्क का भुगतान करने में विफल रहे थे। नियमों के तहत यह जरूरी है।

बाजार नियामक सेबी की महाप्रबंधक सोमा मजूमदार ने आदेश में कहा, ‘‘मध्यस्थ विनियमन, 2008 के तहत नोटिस प्राप्तकर्ता संख्या एक से 18 तक के निवेश सलाहकार के पंजीकरण प्रमाणपत्र को रद्द किया जाता है।’’

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रद्द की गई संस्थाओं की सूची में पलाडिन कैपिटल मैनेजमेंट एलएलपी, विशाल बंसल, निमित अग्रवाल, एल्गोएनालिटिक्स फाइनेंशियल कंसल्टेंसी, शाह इन्वेस्टर्स होम, एजीएक्विजिशन मार्केट्स, निधि कंसल्टेंट्स, धर्मेश परमार, अभिनय जैन और समीरकुमार झा आदि शामिल हैं।

सेबी के आईए (निवेश सलाहकार) नियमों के अनुसार, प्रत्येक पंजीकृत निवेश सलाहकार को लाइसेंस को सक्रिय रखने के लिए मौजूदा पंजीकरण की समाप्ति से तीन महीने पहले हर पांच साल में नवीनीकरण शुल्क का भुगतान करना होता है।

नियामक ने पाया कि चूक की जानकारी होने के बावजूद सलाहकारों ने भुगतान नहीं किया। सेबी ने इस साल फरवरी और जून के बीच इन संस्थाओं को कई कारण बताओ नोटिस जारी किए।

बाजार नियामक ने पाया कि इन प्रमाणपत्रों की अवधि पहले ही खत्म हो चुकी थी, इसलिए इन्हें रद्द करना जरूरी था। ऐसा इसलिए किया गया ताकि ये निवेश सलाहकार अनजान निवेशकों को गुमराह करके अपने पुराने पंजीकरण का गलत इस्तेमाल न कर सकें।

आदेश में यह भी साफ किया गया कि पंजीकरण रद्द होने के बाद भी सलाहकार अपनी पिछली देनदारियों से मुक्त नहीं होंगे।

आदेश के अनुसार, ‘‘पंजीकरण रद्द होने के बावजूद संबंधित नोटिसधारी एक निवेश सलाहकार के रूप में किए गए किसी भी काम के लिए जवाबदेह बने रहेंगे।’’

भाषा योगेश रमण

रमण


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