सेबी का बिना दावे वाली गैर-परिवर्तनीय प्रतिभूतियों के नियमों को मानकीकृत करने पर विचार
सेबी का बिना दावे वाली गैर-परिवर्तनीय प्रतिभूतियों के नियमों को मानकीकृत करने पर विचार
नयी दिल्ली, 24 अक्टूबर (भाषा) बाजार नियामक सेबी ने शुक्रवार को गैर-परिवर्तनीय प्रतिभूतियां जारी करने वाली संस्थाओं के लिए नियमों को मानकीकृत करने के लिए बदलावों का प्रस्ताव रखा।
इसके तहत, दावा न की गई राशियों को परिपक्वता के सात वर्ष बाद ही हस्तांतरित करने की अनुमति की जाएगी।
नियामक ने अपने परामर्श पत्र में सूचीबद्धता दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएं (एलओडीआर) विनियमों में संशोधन का प्रस्ताव रखा है, ताकि उन्हें कंपनी अधिनियम, 2013 और निवेशक शिक्षा एवं संरक्षण कोष (आईईपीएफ) नियमों के प्रावधानों के अनुरूप बनाया जा सके।
भाषा पाण्डेय प्रेम
प्रेम

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