नयी दिल्ली, 22 सितंबर (भाषा) बाजार नियामक सेबी ने संबद्ध पक्षों के बीच लेनदेन के खुलासे से जुड़े कथित नियम उल्लंघन के मामले में अदाणी समूह की पांच कंपनियों के खिलाफ कार्यवाही का निपटारा कर दिया है। इन कंपनियों ने सम्मिलित रूप से 1.50 करोड़ रुपये के निपटान शुल्क का भुगतान किया।
भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) के निपटान आदेश के मुताबिक, मामले में अदाणी एंटरप्राइजेज लिमिटेड, अदाणी टोटल गैस लिमिटेड, एब्ल्यूएल एग्री बिजनेस लिमिटेड (पूर्व में अदाणी विल्मर लिमिटेड), अदाणी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड और अदाणी एनर्जी सॉल्यूशंस लिमिटेड (पूर्व में अदाणी ट्रांसमिशन लिमिटेड) शामिल हैं।
सेबी की पड़ताल अदाणी समूह के खिलाफ जारी हिंडनबर्ग रिपोर्ट में उठाए गए आरोपों और कॉरपोरेट संचालन से जुड़े मुद्दों की जांच के तहत की गई थी। इसमें सूचीबद्धता नियमों और तत्कालीन सूचीबद्धता समझौते के संभावित उल्लंघनों की भी जांच की गई थी।
मामले की निपटान शर्तों के तहत अदाणी एंटरप्राइजेज ने 76.05 लाख रुपये और अदाणी ग्रीन एनर्जी ने 45.50 लाख रुपये का भुगतान किया। वहीं, अदाणी टोटल गैस, एब्ल्यूएल एग्री बिजनेस और अदाणी एनर्जी सॉल्यूशंस ने 9.75-9.75 लाख रुपये का भुगतान किया।
निपटान आदेश के मुताबिक, कार्यवाही कुछ संबद्ध-पक्ष लेनदेन का खुलासा नहीं करने के आरोपों और वैध पीयर रिव्यू प्रमाणपत्र नहीं रखने वाली ऑडिट फर्मों द्वारा ऑडिट या सीमित समीक्षा रिपोर्ट पर हस्ताक्षर किए जाने से जुड़ी थी।
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