सेबी ने एचडीएफसी-एचडीएफसी बैंक विलय के दौरान भेदिया कारोबार के लिए एक संस्था पर जुर्माना लगाया

सेबी ने एचडीएफसी-एचडीएफसी बैंक विलय के दौरान भेदिया कारोबार के लिए एक संस्था पर जुर्माना लगाया

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  • Publish Date - July 29, 2025 / 10:19 PM IST,
    Updated On - July 29, 2025 / 10:19 PM IST

नयी दिल्ली, 29 जुलाई (भाषा) पूंजी बाजार नियामक सेबी ने मंगलवार को एचडीएफसी लिमिटेड और एचडीएफसी बैंक के शेयरों में भेदिया कारोबार के लिए रूपेश सतीश दलाल एचयूएफ पर 10 लाख रुपये का जुर्माना लगाया।

ये सौदे दोनों कंपनियों के विलय के दौरान किए गए। सेबी ने कहा कि रूपेश सतीश दलाल एचयूएफ के पास विलय से संबंधित अप्रकाशित मूल्य संवेदनशील जानकारी (यूपीएसआई) थी।

सेबी ने पाया कि चार अप्रैल, 2022 को एचडीएफसी लिमिटेड और एचडीएफसी बैंक के बीच विलय की आधिकारिक घोषणा से कुछ दिन पहले ही उक्त संस्था को इस बारे में जानकारी थी और उसने दोनों एचडीएफसी कंपनियों के वायदा-विकल्प में कारोबार किया था।

रूपेश सतीश दलाल एचयूएफ के मुखिया रूपेश सतीश दलाल हैं। सेबी ने अपनी जांच में पाया कि दलाल ने अपने बेटे के माध्यम से यूपीएसआई हासिल की थी, जो डेलॉयट से जुड़े एक अंदरूनी सूत्र के साथ नियमित संपर्क में था।

विलय की प्रक्रिया के लिए डेलॉइट टच तोहमात्सु इंडिया एलएलपी को मूल्यांकक नियुक्त किया गया था।

भाषा पाण्डेय अजय

अजय