सेबी ने निपटान आवेदन जमा करने की समयसीमा घटाकर 60 दिन की

सेबी ने निपटान आवेदन जमा करने की समयसीमा घटाकर 60 दिन की

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  • Publish Date - January 17, 2022 / 06:40 PM IST,
    Updated On - November 29, 2022 / 08:49 PM IST

नयी दिल्ली, 17 जनवरी (भाषा) भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) ने निपटान आवेदन दाखिल करने की समयसीमा को 180 दिन से घटाकर 60 दिन कर दिया है। नियामक ने यह कदम प्रणाली को अधिक दक्ष बनाने के लिए उठाया है।

मौजूदा समय में कारण बताओ नोटिस मिलने की तारीख से 60 दिन के भीतर निपटान या समाधान आवेदन जमा करना होता है। लेकिन आवेदक समाधान शुल्क पर 25 प्रतिशत का अतिरिक्त भुगतान कर समयसीमा को 120 दिन बढ़वा सकते हैं। इस तरह निपटान आवेदन जमा करने की कुल समयसीमा 180 दिन हो जाती है।

सेबी ने एक अधिसूचना जारी कर 120 अतिरिक्त दिनों के प्रावधान को हटा दिया है। इस कदम का मकसद निपटान प्रक्रिया के नियमों को युक्तिसंगत बनाना है।

इसके अलावा नियामक ने आंतरिक समिति (आईसी) की बैठक के बाद संशोधित निपटान शर्तों का फॉर्म जमा करने की समयसीमा को भी युक्तिसंगत कर 15 दिन कर दिया है। ये 15 दिन आईसी की बैठक के दिन से गिने जाएंगे। मौजूदा नियमों के तहत 10 दिन के ऊपर 20 अतिरिक्त दिनों की अनुमति है।

सेबी ने स्पष्ट किया है कि निपटान नियमनों के तहत सभी भुगतान प्रतिबद्ध भुगतान गेटवे के जरिये ही स्वीकार किए जाएंगे। नियामक की ओर से 14 जनवरी को जारी अधिसूचना के अनुसार, समाधान प्रक्रिया नियम, नियमनों को संशोधित किया गया है।

भाषा अजय प्रेम