सेबी ने 20 करोड़ रुपये से अधिक के शेयर हेरफेर मामले में सात व्यक्तियों पर प्रतिबंध लगाया

Ads

सेबी ने 20 करोड़ रुपये से अधिक के शेयर हेरफेर मामले में सात व्यक्तियों पर प्रतिबंध लगाया

  •  
  • Publish Date - May 25, 2026 / 02:21 PM IST,
    Updated On - May 25, 2026 / 02:21 PM IST

नयी दिल्ली, 25 मई (भाषा) बाजार नियामक भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) ने सोशल मीडिया मंचों पर सुनियोजित तरीके से शेयरों के दाम बढ़ाने और फिर उन्हें ऊंचे दाम पर बेचकर 20.25 करोड़ रुपये से अधिक का गैरकानूनी मुनाफा कमाने के आरोप में सात लोगों को प्रतिभूति बाजार से प्रतिबंधित कर दिया है।

इसके साथ ही नियामक ने सोशल मीडिया पर वित्तीय मामलों के इंफ्लूएंसर हेमंत गुप्ता और उनके पुत्र रोहन एवं अनिकेत गुप्ता को तत्काल प्रभाव से बिना पंजीकरण के शोध विश्लेषक सेवाएं देने या स्वयं को अनुसंधान विश्लेषक के रूप में प्रस्तुत करने से रोक दिया है।

सेबी द्वारा 22 मई को पारित 234 पृष्ठ के अंतरिम आदेश में नियामक ने कहा कि हेमंत, रोहन और अनिकेत ने ऑपरेटर के रूप में काम करते हुए पहले कम कारोबार वाले एसएमई शेयरों में बड़ी मात्रा में खरीदारी की और बाद में सोशल मीडिया पर उन शेयरों के बारे में सकारात्मक सिफारिशें फैलाकर कीमतों को बढ़ाया, इसके बाद उन्होंने कीमतों में बढ़ोतरी का फायदा उठाकर अपने शेयर ऊंचे दामों पर बेच दिए।

सेबी के अनुसार, परिवार के चार अन्य सदस्य शेरोन, लीना, रजनी और पूर्वांगी गुप्ता ने अपने ट्रेडिंग खातों का उपयोग करने दिया या ऑपरेटरों के निर्देश पर लेनदेन कर इस योजना में सहयोग किया।

सेबी के पूर्णकालिक सदस्य कमलेश सी. वार्ष्णेय ने आदेश में कहा, “जांच में यह प्रथम दृष्टया सामने आया है कि आरोपियों ने एक सुनियोजित योजना के तहत सोशल मीडिया पर विभिन्न शेयरों की सिफारिशें पोस्ट कर आम निवेशकों को भ्रमित किया और उन्हें इन शेयरों में निवेश के लिए प्रेरित किया, जिससे लाभार्थियों को बढ़ी हुई कीमतों पर अपने शेयर बेचने में मदद मिली।”

भाषा योगेश अजय

अजय