शेयर ब्रोकर की धोखाधड़ी पर लगाम लगाने को नियम बनाएगा सेबी

शेयर ब्रोकर की धोखाधड़ी पर लगाम लगाने को नियम बनाएगा सेबी

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  • Publish Date - March 29, 2023 / 06:41 PM IST,
    Updated On - March 29, 2023 / 06:41 PM IST

नयी दिल्ली, 29 मार्च (भाषा) भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) ने बुधवार को बाजार व्यवस्था तथा कंपनी संचालन को और बेहतर बनाने के लिये कई प्रस्तावों को मंजूरी दी। इसमें लोगों के सूचीबद्ध कंपनियों के निदेशक मंडल में स्थायी रूप से बने होने के चलन को समाप्त करना तथा शेयर ब्रोकरों की धोखाधड़ी पर लगाम लगाने को लेकर नियम शामिल हैं।

सेबी के निदेशक मंडल की बुधवार को हुई बैठक में इन प्रस्तावों को मंजूरी दी गयी।

नियामक ने निजी इक्विटी कोष को म्यूचुअल फंड का प्रायोजक बनने की नियामकीय रूपरेखा को भी मंजूरी दी। इस कदम से म्यूचुअल फंड को आगे बढ़ाने में मदद मिलेगी।

इसके अलावा सेबी ने सूचीबद्ध कंपनियों के लिये पर्यावरण, सामाजिक और संचालन (ईएसजी) के बारे में खुलासों को लेकर नियामकीय व्यवस्था को मंजूरी दी।

साथ ही बाजार नियामक आरंभिक सार्वजनिक निर्गम (आईपीओ) की तरह शेयर खरीद-बिक्री बाजार के लिये कोष को ‘ब्लॉक’ करने की सुविधा शुरू करेगा। इस पहल का उद्देश्य निवेशकों के पैसे को शेयर ब्रोकरों के दुरुपयोग से सुरक्षित रखना है।

भाषा

रमण अजय

अजय