नयी दिल्ली, 21 जुलाई (भाषा) बाजार नियामक सेबी ने मंगलवार को म्यूचुअल फंड और विशेषीकृत निवेश कोष (एसआईएफ) बेचने और वितरण करने वाले लोगों के लिए योग्यता की शर्तों को आसान बनाने के मकसद से एक ही प्रमाणन परीक्षा शुरू करने की घोषणा की।
भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) ने एक परिपत्र में कहा कि नई रूपरेखा के तहत विशेषीकृत निवेश कोष (एसआईएफ) उत्पादों की बिक्री और/या वितरण में लगे किसी भी व्यक्ति के पास एनआईएसएम श्रृंखला पांच-डी म्यूचुअल फंड-विशेषीकृत निवेश कोष वितरक प्रमाणपत्र होना जरूरी होगा।
नियामक ने कहा कि नया प्रमाणपत्र रखने वाले लोग म्यूचुअल फंड और एसआईएफ, दोनों तरह के उत्पादों को वितरित करने के लिए पात्र होंगे। इससे अलग से म्यूचुअल फंड वितरक नेटवर्क प्रमाणपत्र (एनआईएसएम श्रृंखला पांच-ए प्रमाणपत्र) लेने की जरूरत नहीं रहेगी।
इसके अलावा, एसआईएफ उत्पादों की बिक्री और वितरण के लिए साझा डेरिवेटिव्स प्रमाणपत्र (एनआईएसएम श्रृंखला 13) रखने की मौजूदा शर्त 21 सितंबर, 2026 के बाद लागू नहीं रहेगी।
बदलाव को आसानी से लागू करने के लिए, सेबी ने कहा कि जिन वितरकों के पास 21 सितंबर, 2026 या उससे पहले लिया गया वैध साझा डेरिवेटिव्स प्रमाणपत्र (एनआईएसएम श्रृंखला 13-साझा डेरिवेटिव्स प्रमाणन) है, उन्हें अपना मौजूदा डेरिवेटिव्स प्रमाणपत्र की मियाद समाप्त होने तक नई श्रृंखला पांच-डी प्रमाणपत्र लेने की जरूरत नहीं है।
भाषा रमण अजय
अजय