बैंकों को भ्रामक जानकारी देकर वित्तीय उत्पाद बेचने से रोकने को सख्त मानक जारी

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बैंकों को भ्रामक जानकारी देकर वित्तीय उत्पाद बेचने से रोकने को सख्त मानक जारी

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  • Publish Date - June 15, 2026 / 10:00 PM IST,
    Updated On - June 15, 2026 / 10:00 PM IST

मुंबई, 15 जून (भाषा) भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने भ्रामक जानकारी देकर वित्तीय उत्पादों एवं सेवाओं की बिक्री (मिस-सेलिंग) पर रोक लगाने के लिए सोमवार को सख्त मानक जारी किए। साथ ही केंद्रीय बैंक ने बैंकों को आक्रामक बिक्री को बढ़ावा देने वाले प्रोत्साहन ढांचे को अपनाने से मना किया।

केंद्रीय बैंक ने कहा कि संशोधित प्रावधान एक जनवरी, 2027 से लागू होंगे। ये नियम ‘सिद्धांत-आधारित और माध्यम-निरपेक्ष’ दृष्टिकोण पर आधारित हैं, जिसके तहत सोशल मीडिया इन्फ्लूएंसर और डिजिटल मार्केटिंग से जुड़े मध्यस्थ भी दायरे में आएंगे।

‘नियंत्रित संस्थाओं द्वारा वित्तीय उत्पादों एवं सेवाओं के विज्ञापन, विपणन और बिक्री’ से जुड़े दिशानिर्देशों में यह संशोधन वित्तीय उत्पादों की गलत बिक्री के बढ़ते मामलों को देखते हुए किया गया है।

आरबीआई ने कहा, “तीसरे पक्ष द्वारा विनियमित संस्थाओं (आरई) के कर्मचारियों को प्रोत्साहन देने पर रोक लगाई गई है। हालांकि, विनियमित संस्थाओं द्वारा अपने कर्मचारियों को प्रोत्साहन देने पर रोक नहीं है।”

केंद्रीय बैंक के इस प्रावधान का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि प्रोत्साहन ढांचा आक्रामक बिक्री या उत्पादों एवं सेवाओं की गलत बिक्री को बढ़ावा न दे।

आरबीआई ने फरवरी में इस संबंध में मसौदा दिशानिर्देश जारी किए थे, जिनमें बैंकों और गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (एनबीएफसी) द्वारा वित्तीय उत्पादों (तीसरे पक्ष के उत्पादों सहित) के विज्ञापन, विपणन एवं बिक्री के लिए व्यापक निर्देश प्रस्तावित किए गए थे।

इस पर मिली प्रतिक्रियाओं पर विचार करने के बाद केंद्रीय बैंक ने अंतिम दिशानिर्देश जारी किए हैं।

आरबीआई ने कहा कि इन निर्देशों के तहत सीधे एजेंट के जरिये या आउटसोर्स व्यवस्था के माध्यम से किए जाने वाले सभी विज्ञापन, विपणन एवं बिक्री के लिए अंतिम जिम्मेदारी संबंधित विनियमित संस्था की होगी।

इसके साथ ही केंद्रीय बैंक ने स्पष्ट किया कि प्रचार या ग्राहक जोड़ने के लिए नियुक्त इन्फ्लूएंसर, सहयोगी, ऋण सेवा प्रदाता (एलएसपी) और अन्य डिजिटल मार्केटिंग मध्यस्थ व्यापक रूप से डायरेक्ट सेलिंग एजेंट (डीएसए) या डायरेक्ट मार्केटिंग एजेंट (डीएमए) की श्रेणी में आएंगे।

भाषा प्रेम प्रेम अजय

अजय

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