केंद्र का बड़ा फैसला, क्रूड ऑयल पर अप्रत्याशित लाभ कर में कटौती, लेकिन डीजल-ATF निर्यात में वृद्धि

सरकार ने मंगलवार को घरेलू स्तर पर उत्पादित कच्चे तेल पर अप्रत्याशित लाभ कर में कटौती के साथ ही डीजल एवं विमान ईंधन (एटीएफ) के निर्यात पर इसमें वृद्धि कर दी।

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  • Publish Date - November 2, 2022 / 05:37 AM IST,
    Updated On - November 29, 2022 / 08:47 PM IST

नयी दिल्ली: tax on petrol-diesel : सरकार ने मंगलवार को घरेलू स्तर पर उत्पादित कच्चे तेल पर अप्रत्याशित लाभ कर में कटौती के साथ ही डीजल एवं विमान ईंधन (एटीएफ) के निर्यात पर इसमें वृद्धि कर दी। सरकार की तरफ से जारी अधिसूचना के मुताबिक, ओएनजीसी जैसी पेट्रोलियम कंपनियों द्वारा घरेलू स्तर पर उत्पादित कच्चे तेल पर अप्रत्याशित लाभ कर 11,000 रुपये प्रति टन से घटाकर 9,500 रुपये प्रति टन कर दिया गया है। यह कटौती दो नवंबर, 2022 से लागू होगी।

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अप्रत्याशित लाभ कर की पाक्षिक समीक्षा में सरकार ने डीजल के निर्यात पर कर 12 रुपये से बढ़ाकर 13 रुपये प्रति लीटर कर दिया है। डीजल पर लगने वाले शुल्क में 1.50 रुपये प्रति लीटर का सड़क अवसरंचना उपकर भी शामिल है। इसके अलावा विमान ईंधन के निर्यात पर लगने वाला कर 3.50 रुपये से बढ़ाकर पांच रुपये प्रति लीटर किया गया है। सरकार ने एक जुलाई, 2022 को पेट्रोलियम उत्पादों पर अप्रत्याशित लाभ कर लगाने की घोषणा की थी। उस समय पेट्रोल के साथ डीजल और एटीएफ पर यह कर लगाया गया था। बाद की समीक्षा में इसके दायरे से पेट्रोल को बाहर कर दिया गया।

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