Telangana govt approves 10 hours work per day || IAMGE- ibc24 News File
Telangana govt approves 10 hours work per day: हैदराबाद: तेलंगाना की रेड्डी सरकार ने कर्मचारियों के कार्य घंटे को लेकर बड़ा फैसला लिया है।
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दरअसल राज्य कई सरकार ने व्यावसायिक प्रतिष्ठानों (दुकानों के अलावा) में दैनिक कार्य घंटों को पहले के आठ घंटों से बढ़ाकर 10 घंटे करने की अनुमति देने के आदेश जारी किए हैं। हालांकि, साप्ताहिक कार्य घंटे वही रहेंगे। यह 48 घंटे से अधिक नहीं होने चाहिए।
तेलंगाना श्रम, रोजगार और कारखाना विभाग के प्रमुख सचिव द्वारा शनिवार (5 जुलाई, 2025) को जारी किए गए सरकारी आदेश में कार्य घंटों के बीच आराम, ओवरटाइम के लिए मजदूरी और अन्य विवरणों का ब्यौरा दिया गया है। आदेश के अनुसार, “किसी कर्मचारी के लिए दैनिक घंटे 10 घंटे से अधिक नहीं होंगे और साप्ताहिक कार्य घंटे 48 घंटे होंगे। 48 घंटे से अधिक काम करने पर कर्मचारी ओवरटाइम मजदूरी का हकदार होगा।”
Telangana govt approves 10 hours work per day: जारी आदेश में यह भी कहा गया है कि किसी भी कर्मचारी को किसी भी दिन छह घंटे से अधिक काम करने की आवश्यकता नहीं होगी। आदेश में कहा गया है, “किसी प्रतिष्ठान में किसी कर्मचारी के काम की अवधि इस तरह से व्यवस्थित की जाएगी कि उसके आराम के अंतराल के साथ-साथ, वे किसी भी दिन बारह घंटे से अधिक नहीं होगी।”