व्यक्तिगत डेटा की सुरक्षा के लिए पर्याप्त कानून होने चाहिए: आरबीआई निदेशक

व्यक्तिगत डेटा की सुरक्षा के लिए पर्याप्त कानून होने चाहिए: आरबीआई निदेशक

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  • Publish Date - October 6, 2020 / 01:22 PM IST,
    Updated On - November 29, 2022 / 08:25 PM IST

नयी दिल्ली, छह अक्टूबर (भाषा) आरबीआई के एक वरिष्ठ अधिकारी ने मंगलवार को कहा कि व्यक्तिगत डेटा की सुरक्षा के लिए पर्याप्त कानूनी प्रावधान होने चाहिए, जिससे लोगों की निजता और गोपनीयता सुनिश्चित करने में मदद मिलेगी।

आरबीआई के कार्यकारी निदेशक टी रवि शंकर ने कहा कि डेटा संरक्षण महत्वपुर्ण है, संविधान के तहत निजता और गोपनीयता लोगों का अधिकार है।

शंकर ने कहा, ‘‘मेरा दृढ़ विश्वास है कि डेटा के इस्तेमाल की सुरक्षा, विशेष रूप से व्यक्तिगत डेटा के मामले में, के लिए विनियमन जैसे किसी अधीनस्थ विधान के बजाए कानूनी प्रावधान किए जाने चाहिए।’’

वह एक आभासी कार्यक्रम ‘रेज 2020: सामाजिक सशक्तिकरण के लिए जवाबदेह एआई’ को संबोधित कर रहे थे।

सरकार अगले साल संसद के बजट सत्र में निजी डेटा संरक्षण विधेयक विधेयक पेश करना चाहती है। इस विधेयक में नागरिकों की स्पष्ट सहमति के बिना व्यक्तिगत डेटा के इस्तेमाल पर प्रतिबंध का प्रस्ताव है।

भाषा पाण्डेय मनोहर

मनोहर