नई दिल्ली: आज से तीन दिन बाद अक्टूबर यानि त्योहारों के सीजन की शुरुआत हो जाएगा। लेकिन अक्टूबर के साथ ही आम जनता से जुड़े कई नियमों में बदलाव होने वाला है। अगले महीने से बैंक सेलरी से जुड़े कई नियमों में बदलाव होने वाला है, जिसका सीधा असर आम जनता पर पड़ेगा। आइए जानते हैं कौन-कौन से बदलाव होने जा रहे हैं।
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पेंशन से जुड़े नियमों में होगा बदलाव
अगले महीने से पेंशन के नियमों में बदलाव होने वाला है। अब 80 साल या उससे अधिक उम्र के पेंशनर्स देशभर के पोस्ट ऑफिस के जीवन प्रमाण सेंटर में डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट जमा कर सकेंगे। हालांकि सरकार ने इसके लिए 30 नवंबर तक का समय दिया है।
बंद हो जाएगी प्राइवेट शराब दुकानें
दिल्ली सरकार ने 1 अक्टूबर प्राइवेट शराब दुकानों को बंद करने का फैसला किया है। हालांकि सरकार ने यह फैसला 16 नवंबर तक के लिए लिया है। 17 नवंबर से सरकार नई शराब नीति जारी करेगी, जिसके अनुसार प्राइवेट दुकानों का संचालन किया जाएगा।
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नहीं चलेगी पुरानी चेकबुक
1 अक्टूबर से तीन बैंकों की चेकबुक और MICR कोड इनवैलिड हो जाएंगे। ये बैंक हैं- ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स (OBC) , यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया और इलाहाबाद बैंक। बता दें कि ये बैंक वो है जिनका हाल ही में दूसरे बैंकों में विलय हुआ है। बैंकों का विलय होने से अकाउंट होल्डर के अकाउंट नंबरों, आईएफएससी व एमआईसीआर कोड में बदलाव होने के कारण 1 अक्टूबर 2021 से बैंकिंग सिस्टम पुराने चेक को रिजेक्ट कर देगा। इन बैंकों की सभी चेकबुक अमान्य हो जाएगी।
ऑटो डेबिट कार्ड के बदलेंगे नियम
1 अक्टूबर से आपके क्रेडिट/डेबिट कार्ड से होने वाले ऑटो डेबिट के लिए RBI का नया नियम लागू हो रहा है. इसके तहत डेबिट और क्रेडिट कार्ड या मोबाइल वॉलेट से होने वाले कुछ ऑटो डेबिट तब तक नहीं होंगे, जब तक ग्राहक अपनी मंजूरी न दे दें। 1 अक्टूबर, 2021 से लागू होने वाले नए Additional Factor Authentication नियम के मुताबिक बैंक को किसी भी ऑटो डेबिट पेमेंट के जरिये अकाउंट से पैसे डेबिट करने की अनुमति के लिए ग्राहक को 24 घंटे पहले एक नोटिफिकेशन भेजना होगा. कस्टमर के खाते से पैसा तभी डेबिट होगा, जब वह इसे कन्फर्म करेगा। यह नोटिफिकेशन आपको एसएमएस या ई-मेल से मिल सकता है।
निवेश संबंधित नियमों में होगा बदलाव
मार्केट रेगुलेटर सेबी (SEBI) एक अक्टूबर से म्यूचुअल फंड निवेशकों के नियमों में बदलाव करने जा रहा है। नियमों में बदलाव म्यूचुअल फंड निवेशकों के हितों को ध्यान में रखते हुए किया गया है। अब म्यूचुअल फंड हाउस में काम करने वाले जूनियर कर्मचारियों को अपनी ग्रॉस सैलरी का 10 प्रतशत हिस्सा म्यूचुअल फंड के यूनिट्स में निवेश करना होगा। जबकि 1 अक्टूबर 2023 तक फेजवाइज यह सैलरी का 20 फीसदी हो जाएगा।
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सिलेंडर की कीमतों में भी होगा बदलाव
भारत सरकार के अधीन आने वाली आयल कंपनी हर महीने सिलेंडर की कीमतों में बदलाव करती है। इस महीने भी सिलेंडर की कीमतों में बदलाव होगा।
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