‘डीम्ड’ जीएसटी पंजीकरण वाले व्यवसायों का सत्यापन करें फील्ड कार्यालय : सीबीआईसी

‘डीम्ड’ जीएसटी पंजीकरण वाले व्यवसायों का सत्यापन करें फील्ड कार्यालय : सीबीआईसी

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  • Publish Date - November 29, 2020 / 11:44 AM IST,
    Updated On - November 29, 2022 / 08:28 PM IST

नयी दिल्ली, 29 नवंबर (भाषा) सीबीआईसी ने फील्ड अधिकारियों से 21 अगस्त से 16 नवंबर के बीच ‘डीम्ड’ (मान्य) जीएसटी पंजीकरण पाने वाले व्यवसायों का भौतिक सत्यापन करने के लिए कहा है, ताकि उनकी वास्तविक स्थिति का पता लगाया जा सके।

केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड (सीबीआईसी) ने कर अधिकारियों से यह भी कहा है कि जिन मामलों में आवेदक ने आधार प्रमाणीकरण का विकल्प नहीं चुना है या जिनका प्रमाणीकरण विफल हो गया है, उन मामलों में ‘डीम्ड’ आधार पर जीएसटी पंजीकरण नहीं करना चाहिए।

माल एवं सेवा कर (जीएसटी) कानून के मौजूदा प्रावधानों के तहत यदि आवेदन करने के 21 दिन के भीतर कर अधिकारी कोई नोटिस जारी नहीं करते हैं, तो मान लिया जाता है कि आवेदक का पंजीकरण हो गया है। इसे डीम्ड पंजीकरण कहा जाता है।

सीबीआईसी ने अपने फील्ड अधिकारियों को निर्देश दिया है कि आंकड़े बताते हैं कि 21 अगस्त, 2020 से 15 नवंबर, 2020 के बीच कई मामलों में मान्य पंजीकरण जारी किए गए, जहां आधार पंजीकरण का विकल्प नहीं लिया गया।

बोर्ड ने आगे कहा कि इन मामलों में यह सुनिश्चित करने की जरूरत है कि क्या ये वास्तविक व्यवसाय हैं या अभी उनका कारोबार शुरू करने का इरादा है।

सीबीआईसी ने डीम्ड पंजीकरण पाने वाले व्यक्तियों का भौतिक सत्यापन करने के लिए कहा है।

भाषा पाण्डेय अजय

अजय