इस सरकारी स्कीम से कारोबारियों और रोजगार करने वालों को मिलेगी हर माह 3 हजार रुपए पेंशन, जानिये नियम

इस सरकारी स्कीम से कारोबारियों और रोजगार करने वालों को मिलेगी हर माह 3 हजार रुपए पेंशन, जानिये नियम

इस सरकारी स्कीम से कारोबारियों और रोजगार करने वालों को मिलेगी हर माह 3 हजार रुपए पेंशन, जानिये नियम
Modified Date: November 29, 2022 / 08:26 pm IST
Published Date: August 2, 2020 12:45 pm IST

नईदिल्ली। केंद्र सरकार द्वारा व्‍यापारी वर्ग और स्‍वरोजगार करने वाले लोगों और कारोबारी वर्ग के सरकार के पिटारे में एक अच्‍छी खासी योजना है। इसके लाभ के दायरे में आने वाले व्‍यापारियों को प्रति माह 3 हजार रुपए की निश्चित पेंशन राशि प्राप्‍त होती है। साथ ही, लाभार्थी के नामित परिजनों को भी पेंशन में 50 प्रतिशत राशि बतौर पारिवारिक पेंशन दी जाती है। नेशनल पेंशन स्‍कीम यानी राष्‍ट्रीय पेंशन योजना के तहत यह सुविधा दी जाती है। इसका संचालन भारत सरकार के श्रम एवं रोजगार मंत्रालय द्वारा किया जाता है।

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यह योजना मुख्‍य रूप से वृद्धावस्था में आर्थिक मदद, खुदरा व्यापारियों / दुकानदारों और Self-Employed व्यक्तियों की सामाजिक सुरक्षा के लिए है। जिनका वार्षिक टर्न ओवर 1.5 करोड़ रुपये से अधिक नहीं है, यह उनके लिए है। इसके दायरे में तमाम खुदरा व्यापारी / दुकानदार और स्व-नियोजित व्यक्ति ज्यादातर दुकान के मालिक, खुदरा व्यापारियों, चावल मिल मालिकों, तेल मिल मालिक, वर्कशॉप मालिक, कमीशन एजेंट, अचल संपत्ति के दलाल, छोटे होटलों, रेस्तरां के मालिक और अन्य लघु व्यपारियों को शामिल किया गया है।

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यह एक स्वैच्छिक और अंशदायी पेंशन योजना है, जिसके तहत 60 वर्ष की आयु प्राप्त करने के बाद सब्सक्राइबर को न्यूनतम 3000 / रु.- प्रति माह पेंशन प्राप्त होगी और यदि ग्राहक की मृत्यु हो जाती है, तो लाभार्थी का जीवनसाथी नियमानुसार इस पेंशन राशि को पाने का हकदार होगा। परिवार के सदस्‍य पेंशन राशि के रूप में पेंशन का 50% हिस्‍सा प्राप्त करते हैं। पारिवारिक पेंशन केवल पति या पत्नी के लिए लागू होती है।

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खुदरा व्यापारी / दुकानदार या स्वरोजगार करने वाले व्यक्ति 18 से 40 वर्ष के बीच आयु के होना चाहिये। उनका वार्षिक कारोबार या सालाना टर्न ओवर डेढ़ करोड़ रुपए 1.5 करोड़ या इससे कम होना चाहिये। एनपीएस-ट्रेडर्स में शामिल होने की तारीख से ‘ऑटो-डेबिट’ सुविधा के माध्यम से अपने बचत बैंक खाते / जन-धन खाते से चार्ट के अनुसार लाभार्थी की आयु 60 साल से कम होना चाहिये। केंद्र सरकार भी उनके पेंशन खाते में समान मिलान में अपने अंशदान का योगदान देगी। अधिक जानकारी के लिए इसके आधिकारिक पोर्टल पर विजिट करें।

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लेखक के बारे में

डॉ.अनिल शुक्ला, 2019 से CG-MP के प्रतिष्ठित न्यूज चैनल IBC24 के डिजिटल ​डिपार्टमेंट में Senior Associate Producer हैं। 2024 में महात्मा गांधी ग्रामोदय विश्वविद्यालय से Journalism and Mass Communication विषय में Ph.D अवॉर्ड हो चुके हैं। महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय वर्धा से M.Phil और कुशाभाऊ ठाकरे पत्रकारिता एवं जनसंचार विश्वविद्यालय, रायपुर से M.sc (EM) में पोस्ट ग्रेजुएशन किया। जहां प्रावीण्य सूची में प्रथम आने के लिए तिब्बती धर्मगुरू दलाई लामा के हाथों गोल्ड मेडल प्राप्त किया। इन्होंने गुरूघासीदास विश्वविद्यालय बिलासपुर से हिंदी साहित्य में एम.ए किया। इनके अलावा PGDJMC और PGDRD एक वर्षीय डिप्लोमा कोर्स भी किया। डॉ.अनिल शुक्ला ने मीडिया एवं जनसंचार से संबंधित दर्जन भर से अधिक कार्यशाला, सेमीनार, मीडिया संगो​ष्ठी में सहभागिता की। इनके तमाम प्रतिष्ठित पत्र पत्रिकाओं में लेख और शोध पत्र प्रकाशित हैं। डॉ.अनिल शुक्ला को रिपोर्टर, एंकर और कंटेट राइटर के बतौर मीडिया के क्षेत्र में काम करने का 15 वर्ष से अधिक का अनुभव है। इस पर मेल आईडी पर संपर्क करें anilshuklamedia@gmail.com