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School Principal Viral Video: छत्तीसगढ़ में शराबी प्रधान पाठक का कारनामा, स्प्राइट की बोतल में शराब लेकर स्कूल पहुंचा, नशे में धुत मिले तो हुए सस्पेंड
छत्तीसगढ़ में शराबी प्रधान पाठक का कारनामा, स्प्राइट की बोतल में शराब लेकर स्कूल पहुंचा...School Principal Viral Video: Drunk principal
Publish Date - June 25, 2025 / 02:42 PM IST,
Updated On - June 25, 2025 / 02:52 PM IST
School Principal Viral Video | Image Source | IBC24
HIGHLIGHTS
बालोद में शराबी प्रधान पाठक का कारनामा,
शराब के नशे में स्कूल पहुंचे प्रधान पाठक निलंबित,
स्प्राइट की बोतल में मिली शराब,
बालोद: School Principal Viral Video: डौण्डी विकासखंड अंतर्गत ग्राम चिपरा स्थित शासकीय कन्या प्राथमिक शाला में पदस्थ प्रधान पाठक सरजूराम ठाकुर को नशे की हालत में स्कूल आने और ड्यूटी के दौरान शराब सेवन करने के आरोप में निलंबित कर दिया गया है।
School Principal Viral Video: घटना के वक्त प्रधान पाठक सरजूराम ठाकुर के पास स्प्राइट कोल्डड्रिंक की बोतल में शराब रखी हुई थी जिससे विद्यालय में भ्रम की स्थिति उत्पन्न हो गई। घटना की जानकारी तब सामने आई जब भाजपा कुसुमकसा मंडल अध्यक्ष विद्यालय निरीक्षण के लिए पहुंचे। उन्होंने प्रधान पाठक की स्थिति को देखते हुए तत्काल ब्लॉक शिक्षा अधिकारी से शिकायत दर्ज कराई।
School Principal Viral Video: मामले की गंभीरता को ध्यान में रखते हुए जिला शिक्षा अधिकारी ने त्वरित संज्ञान लेते हुए प्रधान पाठक सरजूराम ठाकुर को निलंबित कर दिया। जारी आदेश के अनुसार निलंबन अवधि में सरजूराम ठाकुर का मुख्यालय कार्यालय विकासखंड शिक्षा अधिकारी डौण्डी नियत किया गया है। इस अवधि में उन्हें नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता प्रदान किया जाएगा।
सरजूराम ठाकुर को नशे की हालत में स्कूल आने और ड्यूटी के दौरान शराब सेवन करने के आरोप में निलंबित किया गया है।
क्या "स्प्राइट बोतल में शराब लाना" साबित हुआ?
शिकायतकर्ता के अनुसार प्रधान पाठक के पास स्प्राइट बोतल में शराब थी, जिससे स्कूल में भ्रम की स्थिति उत्पन्न हुई। इसी आरोप के आधार पर निलंबन हुआ है।
"प्रधान पाठक निलंबन" के बाद उन्हें कहाँ नियुक्त किया गया है?
निलंबन अवधि के दौरान सरजूराम ठाकुर का मुख्यालय विकासखंड शिक्षा अधिकारी डौण्डी कार्यालय नियत किया गया है।
क्या "जीवन निर्वाह भत्ता" निलंबन में मिलता है?
हाँ, नियमानुसार निलंबन के दौरान जीवन निर्वाह भत्ता (subsistence allowance) प्रदान किया जाता है।
"शिक्षकों के लिए शराब सेवन" पर क्या नियम हैं?
शिक्षकों के लिए शासकीय सेवा नियमों के अनुसार ड्यूटी के समय शराब सेवन करना दंडनीय अपराध है, जिसकी पुष्टि होने पर निलंबन या सेवा से बर्खास्तगी तक की कार्रवाई हो सकती है।