सभी सार्वजनिक और सामाजिक कार्यक्रमों पर लगी रोक, 33% क्षमता के साथ संचालित होंगे कोचिंग सेंटर, कलेक्टर ने जारी किया आदेश

Ban on all public and social programs in Balodabazar district

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  • Publish Date - January 4, 2022 / 06:20 PM IST,
    Updated On - November 29, 2022 / 08:13 PM IST

बलौदाबाजार: Ban on all public and social programs बढ़ते कोरोना संक्रमण को देखते हुए छत्तीसगढ़ में कई जिलों में पाबंदिया बढ़ा दी गई है। इसी कड़ी में अब बलौदाबाजार जिले में भी धारा 144 लागू कर दी गई है। इस संबंध में जिले के कलेक्टर सुनील कुमार जैन ने आदेश जारी कर दिया है।

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Ban on all public and social programs कलेक्टर की ओर से जारी आदेश के मुताबिक इस दौरान जिले में सभी सार्वजनिक और सामाजिक कार्यक्रमों पर रोक रहेगी। होटल और रेस्टोरेंट 33% क्षमता के साथ संचालित होंगे । इसके अलावा सिनेमा, मैरिज हाल, कोचिंग सेंटर 33% क्षमता संचालित होंगे। सभी सार्वजनिक जगहों पर होने वाले कार्यक्रमों में मास्क सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना अनिवार्य होगा।

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बता दें कि मंगलवार को सीएम भूपेश बघेल ने सभी जिलों को  कलेक्टरों और पुलिस अधीक्षकों को निर्देश दिया है कि ऐसे जिले जहां पाॅजिटिव रेट 4 प्रतिशत या इससे अधिक है, वहां रात्रि 10 बजे से सुबह 6 बजे तक रात्रिकालीन क्लैम्प डाउन लगाया जाए और नाॅन कमर्शियल गतिविधियों पर सख्ती से रोक लगाई जाए। इसके लिए जहां जरूरी हो वहां धारा 144 तथा महामारी अधिनियम के प्रावधानों के तहत कार्रवाई की जाए, जिन जिलों में पाॅजिटिव रेट 4 प्रतिशत से ज्यादा है, वहां सभी स्कूलों और आंगनबाड़ी केन्द्रों, पुस्तकालयों, स्वीमिंग पूल और ऐसे सार्वजनिक स्थानों को बंद रखा जाए। ऐसे जिले जहां बीते 7 दिनों में कोरोना पॉजिटिविटी रेट 4% से कम है, वहां कलेक्टर अन्य जिलो के प्रावधान लागू कर सकेंगे।