Ban on Panchdhari Anicut: इस एनीकट में अब नहीं मना पाएंगे पिकनिक, सेल्फी और वीडियोग्राफी पर भी लगा प्रतिबंध, इस वजह से कलेक्टर ने जारी किया आदेश

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Ban on Panchdhari Anicut: इस एनीकट में अब नहीं मना पाएंगे पिकनिक, सेल्फी और वीडियोग्राफी पर भी लगा प्रतिबंध, इस वजह से कलेक्टर ने जारी किया आदेश

Ban on Panchdhari Anicut | Photo Credit: IBC24

HIGHLIGHTS
  • तैराकी, स्नान, सेल्फी और पिकनिक पर रोक
  • BNSS धारा 163 के तहत जारी
  • प्रशासन ने जनहानि रोकने के लिए सख्त कदम उठाए

रायगढ़: Ban on Panchdhari Anicut जिले के पंचधारी एनीकट में लगातार डूबने और जनहानि की दुखद घटनाएं सामने आ रही है, आए दिन यहां दुर्घना हो रही है। जिसको देखते हुए अब यहां नहाने, तैराकी और पिक​निक पर प्रतिबंध लगा दिय गया है।

कलेक्टर ने जारी किया आदेश

Panchdhari Anicut कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी मयंक चतुर्वेदी ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS), 2023 की धारा 163 के अंतर्गत विस्तृत निषेधाज्ञा जारी करते हुए पंचधारी एनीकट और उसके आसपास के क्षेत्रों में तैराकी, स्नान, पिकनिक, सेल्फी, वीडियोग्राफी तथा अन्य जोखिमपूर्ण गतिविधियों पर तत्काल प्रभाव से पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है।

जारी आदेश में कहा गया ​है कि हाल के दिनों में पंचधारी एनीकट क्षेत्र में कई दर्दनाक हादसे हुए हैं। जिसमें विशेष रूप से युवा और विद्यार्थियों ने अपनी जान गंवाई है। इसके अलावा प्रतिबंधित क्षेत्रों में समूह बनाकर पिकनिक मनाने, शराब एवं अन्य मादक पदार्थों का सेवन करने, नहाने तथा रील और सेल्फी बनाने के लिए पहुंच रहे हैं। जिससे दुर्घटना और बढ़ने की संभावना है। जिसको देखते हुए प्रशासन ने इन गतिविधियों पर सख्त रोक लगाने का निर्णय लिया है।

एनीकट के किनारे, रिटेनिंग वॉल और नहाने पर प्रतिबंध

जारी आदेश के अनुसार पंचधारी एनीकट के मुख्य जलभराव क्षेत्र, स्पिलवे, डाउनस्ट्रीम तथा आसपास के जलस्रोतों में तैरना, नहाना, कपड़े धोना, गोताखोरी करना अथवा किसी भी बहाने से पानी में उतरना पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगा। इसके अलावा एनीकट के किनारे, रिटेनिंग वॉल, गेट के आसपास तथा फिसलनयुक्त चट्टानों पर खड़े होकर सेल्फी लेना, वीडियोग्राफी करना, रील बनाना और फोटोग्राफी करना भी सख्ती से प्रतिबंधित किया गया है।

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पंचधारी एनीकट में क्या-क्या प्रतिबंधित है?

यहां तैरना, नहाना, कपड़े धोना, सेल्फी लेना, वीडियोग्राफी और पिकनिक मनाना पूरी तरह प्रतिबंधित है।

प्रतिबंध कब से लागू हुआ है?

आदेश जारी होते ही यह प्रतिबंध तत्काल प्रभाव से लागू हो गया है।

कलेक्टर ने किस कानून के तहत आदेश दिया?

भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS), 2023 की धारा 163 के अंतर्गत।