Benefits of increased wages to workers from October 1

छत्तीसगढ़ के श्रमिकों के लिए खुशखबरी, इस दिन से मिलेगा बढ़ी हुई मजदूरी का लाभ

छत्तीसगढ़ के श्रमिकों के लिए खुशखबरी, इस दिन से मिलेगा बढ़ी हुई मजदूरी का लाभ : Benefits of increased wages to workers from October 1

Edited By :   Modified Date:  November 29, 2022 / 08:35 PM IST, Published Date : September 29, 2022/6:52 pm IST

रायपुरः Increased wages to workers छत्तीसगढ़ शासन के श्रमायुक्त द्वारा न्यूनतम वेतन अधिनियम 1948 के प्रावधानों के अनुसार राज्य के विभिन्न अनुसूचित नियोजनों में काम करने वाले श्रमिकों के लिए एक अक्टूबर 2022 से परिवर्तनशील मंहगाई भत्ता निर्धारित किया है। परिवर्तनशील महंगाई भत्ता का लाभ अनुसूचित क्षेत्रों में कार्यरत औद्योगिक श्रमिक, कृषि श्रमिक, अगरबत्ती निर्माण और बीड़ी निर्माण से जुड़े श्रमिकों को मिलेगा।

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Increased wages to workers औद्योगिक सूचकांक के अनुसार जनवरी 2022 से जून 2022 के मध्य हुई वृद्धि के आधार पर औद्योगिक श्रमिकों के मंहगाई भत्ते में प्रतिमाह 160 रूपए और कृषि श्रमिकों के मंहगाई भत्ते में प्रतिमाह 150 रूपए की वृद्धि की गई है। इसी तरह से अगरबत्ती निर्माण श्रमिकों को एक हजार अगरबत्ती बनाने पर 0.4 रूपए, बीड़ी श्रमिकों को एक हजार बीड़ी बनाने पर 4.25 रूपए की वृद्धि की गई है। यह दरें एक अक्टूबर 2022 से 31 मार्च 2023 तक के लिए निर्धारित की गई है।

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सामान्य नियोजन के लिए निर्धारित न्यूनतम मजदूरी दरों के अनुसार श्रमिकों को बढ़ी हुई दरों पर मजदूरी अब एक अक्टूबर 2022 में मिलेगी। अकुशल श्रमिकों को निर्धारित जोन ‘अ’ में प्रतिदिन मजदूरी 393 रूपए निर्धारित की गई है। जोन ‘ब’ के 383 रूपए और जोन ‘स’ के लिए 373 रूपए मजदूरी प्रतिदिन मजदूरी देय होगी। अर्द्धकुशल श्रमिकों को जोन ‘अ’ के लिए 418 रूपए, जोन ‘ब’ के लिए 408 रूपए एवं जोन ‘स’ के लिए 398 रूपए प्रतिदिन मजदूरी निर्धारित की गई है। कुशल श्रमिको को जोन ‘अ’ के लिए 448 रूपए, जोन ‘ब’ के लिए 438 रूपए तथा जोन ‘स’ के लिए 428 रूपए प्रतिदिन कुल मजदूरी मिलेगी। इसी तरह से उच्च कुशल श्रमिको को निर्धारित मजदूरी के अनुसार अब जोन ‘अ’ के लिए 478 रूपए, जोन ‘ब’ के लिए 468 रूपए और जोन ‘स’ के लिए 458 रूपए प्रतिदिन मजदूरी मिलेगी। कृषि श्रमिकों के लिए निर्धारित न्यूनतम वेतन दरो के अनुसार अकुशल कृषि श्रमिको के लिए 273 रूपए प्रतिदिन मजदूरी निर्धारित की गई है।

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श्रमायुक्त द्वारा प्रभावशील न्यूनतम वेतन दरों की विस्तृत जानकारी छत्तीसगढ़ शासन श्रम विभाग की वेबसाईट www.cglabour.nic.in पर अपलोड की गई है। इसके अलावा श्रमायुक्त कार्यालय इंद्रावती भवन, खण्ड तीन द्वितीय तल नवा रायपुर से भी सम्पर्क कर जानकारी ली जा सकती है।