छत्तीसगढ़ में बिना पार्किंग मकान बनाना पड़ेगा महंगा, देनी होगी मोटी रकम, भूपेश कैबिनेट की बैठक में प्रस्ताव पर लगी मुहर

छत्तीसगढ़ में बिना पार्किंग मकान बनाना पड़ेगा महंगा, देनी होगी मोटी रकम! Bhupesh Govt Big Decision Car parking is mandatory with house

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  • Publish Date - February 1, 2022 / 11:03 PM IST,
    Updated On - November 29, 2022 / 08:47 PM IST

रायपुर: Bhupesh Govt Big Decision छत्तीसगढ़ में अब मकान बनाने के बाद भी पार्किंग ना बनाना महंगा पड़ेगा। 5 हजार वर्गफुट या इससे ज्यादा जमीन पर बने मकान में पार्किंग नहीं होने पर 1 कार के लिए 50 हजार, 2 कार के लिए 1 लाख और 2 से ज्यादा कार होने पर 2 लाख रुपए एकमुश्त शुल्क लिया जाएगा। भूपेश कैबिनेट की बैठक ने प्रस्ताव को मंजूरी भी दे दी है।

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Bhupesh Govt Big Decision कैबिनेट के फैसलों की जानकारी देते हुए मंत्री मोहम्मद अकबर ने बताया कि नगर निगम और उसके निवेश क्षेत्र की संपत्तियों की गाइडलाइन दरों में 30 फीसदी की जगह 10 फीसदी की छूट में बढ़ोतरी करते हुए 40 फीसदी किए जाने का फैसला लिया गया। इस क्षेत्र में पंजीयन शुल्क की दर 4 से 5 प्रतिशत किए जाने का भी फैसला लिया गया है। ये छूट और बढ़ोतरी 31 मार्च 2022 तक प्रभावशील रहेगी। कौशल्या मातृत्व योजना के तहत सामाजिक आर्थिक जनगणना में पात्र हितग्राहियों को दूसरी संतान बेटी होने पर मां को 5 हजार रुपए की एकमुश्त सहायता राशि दी जाएगी।

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वहीं, OBC नागरिकों के लिए औद्योगिक क्षेत्रों में 10 फीसदी भूखंड आरक्षित किए जाएंगे जो भू-प्रीमियम दर के 10 प्रतिशत दर और एक प्रतिशत भू-भाटक की दर पर उपलब्ध कराए जाएंगे। प्रदेश में धान उपार्जन के लिए बड़ी मात्रा में जूट बैग की जरूरत को देखते हुए सरकार 100 करोड़ के ऊपर के जूट बैग निर्माण प्रोजेक्ट के लिए विशेष निवेश प्रोत्साहन पैकेज देगी। ई-रिक्शा और इससे जुड़े रोजगार को बढ़ावा देने 10 करोड़ से ज्यादा के प्रोजेक्ट को इलेक्ट्रिक व्हीकल और लीथियम आयन बैटरीज क्षेत्र के लिए भी विशेष प्रोत्साहन पैकेज दिया जाएगा। बस्तर और सरगुजा संभाग के जिला और संभाग स्तरीय तृतीय और चतुर्थ श्रेणी के खाली पदों पर भर्ती में संभाग के मात्र स्थानीय निवासी ही पात्र होंगे। ये आदेश 31 दिसंबर 2023 तक लागू रहेगा।

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शासन की योजनाओं को जन-जन तक पहुंचाने के लिए राजीव युवा मितान क्लब योजना शुरू की जाएगी। 32 किस्म के वनोपज को परिवहन पास की अनिवार्यता से मुक्त कर दिया गया है। इसके साथ ही खुद को स्वामित्व के बांस की सभी किस्मों को भी अब प्रदेश के सभी जिलों में परिवहन लाइसेंस की अनिवार्यता से मुक्त कर दिया गया है।

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