Ban on recruitment of 91 posts of Assistant Professor

छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट का बड़ा फैसला! असिस्टेंट प्रोफेसर के 91 पदों की भर्ती पर रोक, 100% महिला आरक्षण को बताया असंवैधानिक

छत्तीसगढ़ राज्य लोक सेवा आयोग ने दिसम्बर 2021 में सहायक प्राध्यापक नर्सिंग और डेमोस्ट्रेटर नर्सिंग के 91 पदों पर भर्ती के लिए विज्ञापन जारी किया था। इसमें राजपत्र में जून 2013 में चिकित्सा शिक्षा (राजपत्रित) सेवा भर्ती नियम के अनुसार इन पदों के लिए सिर्फ महिलाओं को ही पात्र माना गया था।

Edited By :   Modified Date:  March 9, 2023 / 04:25 PM IST, Published Date : March 9, 2023/4:25 pm IST

Ban on recruitment of 91 posts of Assistant Professor

बिलासपुर। हाईकोर्ट ने शिक्षण पदों के लिए 100% महिला आरक्षण को असंवैधानिक करार दिया है। गुरुवार को मामले की सुनवाई के दौरान कोर्ट ने कहा, कि शासकीय नर्सिंग कॉलेज में डेमोंस्ट्रेटर, प्रोफेसर पद के पक्ष में 100% प्रतिशत महिला आरक्षण प्रदान करना “असंवैधानिक” है।

बता दें, छत्तीसगढ़ राज्य लोक सेवा आयोग ने दिसम्बर 2021 में सहायक प्राध्यापक नर्सिंग और डेमोस्ट्रेटर नर्सिंग के 91 पदों पर भर्ती के लिए विज्ञापन जारी किया था। इसमें राजपत्र में जून 2013 में चिकित्सा शिक्षा (राजपत्रित) सेवा भर्ती नियम के अनुसार इन पदों के लिए सिर्फ महिलाओं को ही पात्र माना गया था। जारी विज्ञापन में भी सिर्फ महिलाओं को ही भर्ती करने का उल्लेख किया गया।

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वहीं PSC की भर्ती प्रक्रिया और भर्ती नियम 2013 को चुनौती देते हुए कोरिया के ऐल्युस खलखो, आदित्य सिंह ने अधिवक्ता घनश्याम कश्यप और नेल्शन पन्ना के माध्यम से हाईकोर्ट में याचिका दायर की। याचिका में इसे आरक्षण नियमों के विपरीत बताते हुए कहा गया, कि जिन पदों के लिए विज्ञापन जारी किया गया, उसकी पढ़ाई पुरुष वर्ग के प्रतियोगी भी करते हैं। लेकिन, इन पदों पर उन्हें नियुक्ति के लिए वंचित करना संविधान के अनुच्छेद 14, 15 और 16 में दिए गए आरक्षण नियमों का उल्लंघन है। इस मामले की सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने नर्सिंग कालेजों में भर्ती पर रोक लगा दी थी।

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