बिलासपुर हाईकोर्ट ने आरक्षण मामले में राज्यपाल सचिवालय को जारी नोटिस पर लगाई रोक, इस तर्क को माना सही

aarakshan vidheyak case : प्रदेश सरकार और राज्यपाल के बीच आरक्षण के मुद्दे को लेकर चल रही खींचतान के बीच एक बड़ा अपडेट सामने आया है।

बिलासपुर हाईकोर्ट ने आरक्षण मामले में राज्यपाल सचिवालय को जारी नोटिस पर लगाई रोक, इस तर्क को माना सही

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Modified Date: February 10, 2023 / 02:44 pm IST
Published Date: February 10, 2023 2:16 pm IST

बिलासपुर : aarakshan vidheyak case : प्रदेश सरकार और राज्यपाल के बीच आरक्षण के मुद्दे को लेकर चल रही खींचतान के बीच एक बड़ा अपडेट सामने आया है। बिलासपुर हाईकोर्ट ने राज्यपाल सचिवालय को जारी नोटिस पर रोक लगा दी है। कोर्ट ने नोटिस जारी करने का अधिकार नहीं होने के तर्क को सही मानते हुए नोटीस पर रोक लगाने का फैसला किया है।

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aarakshan vidheyak case :  दरअसल, राज्यपाल द्वारा आरक्षण विधेयक पर हस्ताक्षर नहीं करने के मामले को लेकर सरकार और एक अधिवक्ता ने हाईकोर्ट में याचिका दर्ज की थी। इसके बाद हाईकोर्ट ने राज्यपाल सचिवालय को नोटिस जारी कर जवाब मांगा था।

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aarakshan vidheyak case :  हाईकोर्ट द्वारा जारी नोटिस को चुनौती देते हुए राजभवन सचिवालय ने आवेदन पेश किया था। इस आवेदन में राज्यपाल सचिवालय की तरफ से तर्क दिया गया था कि आरक्षण मामले में हस्तक्षेप करने का हाईकोर्ट को अधिकार नहीं है। बिलासपुर हाईकोर्ट ने इस तर्क को सही मानते हुए अपने ही नोटिस पर रोक लगा दी है।

 

 


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