Chhattisgarh Coal Scam: नहीं थम रही कोल घोटाले के आरोपियों की मुश्किलें, सौम्या चौरसिया सहित इन आरोपियों को अब हाईकोर्ट से मिला झटका, खारिज हुई ये याचिका

नहीं थम रही कोल घोटाले के आरोपियों की मुश्किलें, Chhattisgarh coal scam: Bilaspur High Court rejects petition of Saumya Chaurasia and other accused

  •  
  • Publish Date - July 23, 2025 / 07:03 PM IST,
    Updated On - July 23, 2025 / 07:03 PM IST
HIGHLIGHTS
  • छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने 10 याचिकाएं खारिज कीं
  • 49.73 करोड़ रुपये की चल-अचल संपत्तियों की कुर्क
  • सौम्या चौरसिया व अन्य के रिश्तेदारों की संपत्तियाँ ईडी की रडार पर

बिलासपुर: Chhattisgarh Coal Scam: छत्तीसगढ़ में हुए कोयला लेवी घोटाले के आरोपी सूर्यकांत तिवारी, सौम्या चौरसिया सहित अन्य आरोपियों की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही है। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने उनके परिवार की संपत्तियों को कुर्क करने के खिलाफ लगाई गई याचिका को खारिज कर दिया है। चीफ जस्टिस रमेश कुमार और जस्टिस विभू दत्त की डबल बेंच ने यह फैसला दिया है। कोर्ट ने सुनवाई के बाद सभी 10 याचिकाओं पर फैसला सुरक्षित रख लिया है।

Read More : Rahul Gandhi News: ‘कुछ न कुछ दाल में काला है’.. राहुल गांधी ने भारत की विदेश नीति पर उठाए सवाल, कहा- ऑपरेशन सिंदूर पर किसी देश ने नहीं दिया साथ 

Chhattisgarh Coal Scam:  बता दें कि ईडी रायपुर ने अवैध कोयला लेवी घोटाले के तहत 30 जनवरी 2025 को पीएमएलए, 2002 के प्रावधानों के अनुसार 49.73 करोड़ रुपये की 100 से अधिक चल और अचल संपत्तियों को अस्थायी रूप से कुर्क किया। इसमें बैंक बैलेंस, वाहन, नकदी, आभूषण और जमीन शामिल हैं। कुर्क की गई संपत्तियों में सूर्यकांत तिवारी, उनके भाई रजनीकांत तिवारी, कैलाशा तिवारी, दिव्या तिवारी, सौम्या चौरसिया, उनके भाई अनुराग चौरसिया, मां शांति देवी और समीर विश्नोई की संपत्तियाँ शामिल हैं।

Read More : Rahul Gandhi: ‘हिंदुस्तान में हो रही है चुनाव चोरी’, केंद्र सरकार पर जमकर बरसे राहुल गांधी, युद्ध विराम कराने के दावों पर भी कही ये बड़ी बा​त 

फैसले को दी थी चुनौती

इसके बाद इनके परिवार वालों ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर ईडी के फैसले को चुनौती दी थी। बीतें दिनों इस मामले को लेकर सुनवाई हुई थी। हाईकोर्ट में याचिकाकर्ताओं के वकील हर्षवर्धन परगनिहा, निखिल वार्ष्णेय, शशांक मिश्रा, अभ्युदय त्रिपाठी और अन्य ने पक्ष रखा। ईडी की ओर से वकील डॉ. सौरभ कुमार पांडे ने जवाब दिया। सभी पक्षों की लंबी बहस के बाद कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया था।

कोर्ट ने किसकी याचिका खारिज की है?

सौम्या चौरसिया, सूर्यकांत तिवारी, रजनीकांत तिवारी, समीर विश्नोई और उनके परिजनों द्वारा दाखिल याचिकाएं खारिज हुईं।

कुर्क की गई संपत्तियों में क्या-क्या शामिल है?

नकदी, बैंक बैलेंस, वाहन, गहने, जमीन, और अन्य चल-अचल संपत्तियाँ शामिल हैं, कुल मूल्य लगभग ₹49.73 करोड़।

यह कुर्की किस कानून के तहत की गई?

पीएमएलए (PMLA) 2002 – प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत ईडी ने यह कार्रवाई की।

हाईकोर्ट में याचिकाकर्ताओं की ओर से कौन से वकील पेश हुए?

हर्षवर्धन परगनिहा, निखिल वार्ष्णेय, शशांक मिश्रा और अभ्युदय त्रिपाठी आदि ने पैरवी की।

क्या यह फैसला अंतिम है?

नहीं, याचिकाकर्ता चाहें तो इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दे सकते हैं।