Chhattisgarh Paneer Ban: छत्तीसगढ़ में पनीर लवर्स को बड़ा झटका, सरकार ने पूरे राज्य में लगाया प्रतिबंध, स्वास्थ्य मंत्री की घोषणा के बाद आदेश जारी

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Chhattisgarh Paneer Ban: छत्तीसगढ़ में पनीर लवर्स को बड़ा झटका, सरकार ने पूरे राज्य में लगाया प्रतिबंध, स्वास्थ्य मंत्री की घोषणा के बाद आदेश जारी

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  • Publish Date - August 1, 2026 / 07:51 AM IST,
    Updated On - August 1, 2026 / 07:52 AM IST

Chhattisgarh Paneer Ban: छत्तीसगढ़ में पनीर लवर्स को बड़ा झटका, सरकार ने पूरे राज्य में लगाया प्रतिबंध, स्वास्थ्य मंत्री की घोषणा के बाद आदेश जारी /image: AI Generated

HIGHLIGHTS
  • छत्तीसगढ़ में नकली पनीर और डेयरी एनालॉग उत्पादों पर तत्काल प्रतिबंध
  • दूध की जगह वनस्पति वसा या तेल से बने भ्रामक उत्पादों की बिक्री पर रोक
  • आदेश एक वर्ष या FSSAI के अंतिम नियम आने तक प्रभावी रहेगा

रायपुर। Chhattisgarh Paneer Ban News: अगर आप खाने के शौकीन है और आपका फेवरेट खाना जब पनीर हो तो ये खबर आपके लिए ही है। दरअसल राज्य सरकार ने अमानक दुग्ध उत्पादों पर सख्त कार्रवाई करते हुए बड़ा फैसला लिया है। लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग द्वारा जारी आदेश के अनुसार, छत्तीसगढ़ की पूरी सीमा में ऐसे “डेयरी एनालॉग” (Dairy Analog Products Ban) या गैर-दुग्ध उत्पादों के निर्माण, प्रसंस्करण, भंडारण, परिवहन, वितरण और विक्रय पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी गई है, जो असली दूध उत्पाद होने का भ्रम पैदा करते हैं।

खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 की धारा 30 एवं 18 के तहत यह कार्रवाई की गई है। आदेश में विशेष रूप से पनीर, क्रीम, मक्खन जैसे अमानकीकृत उत्पादों पर रोक लगायी गई है, जिनमें दूध के स्थान पर वनस्पति वसा या वनस्पति तेल का उपयोग किया जाता है। (Chhattisgarh Paneer Ban News)

किन उत्पादों पर लागू होगा प्रतिबंध:

– जो उत्पाद वास्तविक दुग्ध उत्पाद नहीं हैं
– जिनमें दूध की जगह वनस्पति वसा, वनस्पति तेल या अन्य गैर-दुग्ध सामग्री का उपयोग हो
– जिनकी लेबलिंग, पैकेजिंग या प्रदर्शन उपभोक्ताओं को गुमराह करता हो

हालांकि फ्रोजन डेजर्ट, प्रोसेस्ड चीज़ और मिक्स्ड फैट स्प्रेड जैसे मानकीकृत उत्पादों को इस प्रतिबंध से बाहर रखा गया है।

Chhattisgarh Paneer Ban News विभाग ने स्पष्ट किया है कि यह प्रतिबंध (restrictions) राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से एक वर्ष तक, या FSSAI (FSSAI News) द्वारा अंतिम नियम जारी होने तक, जो भी पहले हो, प्रभावी रहेगा। खाद्य एवं औषधि प्रशासन द्वारा जारी विस्तृत आदेश का पालन सभी संबंधित प्राधिकारियों और खाद्य कारोबार संचालकों को करना अनिवार्य होगा।

स्वास्थ्य मंत्री ने की थी घोषणा

बता दें कि गुरुवार को स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल (Shyam Bihari Jaiswal) ने एनालॉग पनीर पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा की थी। उन्होंने कहा था कि इस संबंध में जल्द ही आदेश जारी किए जाएंगे। मंत्री की घोषणा के बाद यह आदेश शुक्रवार को जारी कर दिया गया है।

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छत्तीसगढ़ में किन उत्पादों पर प्रतिबंध लगाया गया है?

ऐसे डेयरी एनालॉग उत्पादों पर, जो दूध की जगह वनस्पति वसा या तेल से बनाए जाते हैं और असली डेयरी उत्पाद होने का भ्रम पैदा करते हैं।

क्या असली पनीर की बिक्री बंद होगी?

नहीं। केवल अमानक और भ्रामक गैर-दुग्ध उत्पादों पर प्रतिबंध लगाया गया है। मानकों के अनुरूप बना असली पनीर प्रभावित नहीं होगा।

क्या प्रोसेस्ड चीज़ और फ्रोजन डेज़र्ट भी प्रतिबंधित हैं?

नहीं। प्रोसेस्ड चीज़, फ्रोजन डेज़र्ट और मिक्स्ड फैट स्प्रेड जैसे मानकीकृत उत्पाद इस आदेश से बाहर रखे गए हैं।

यह प्रतिबंध कितने समय तक लागू रहेगा?

यह आदेश राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से एक वर्ष तक या FSSAI के अंतिम नियम जारी होने तक लागू रहेगा।

सरकार ने यह फैसला क्यों लिया है?

उपभोक्ताओं को नकली और भ्रामक डेयरी उत्पादों से बचाने तथा खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने के उद्देश्य से यह कार्रवाई की गई है।