CG Reservation News: SC ने 58% आरक्षण पर रोक हटाई, सीएम भूपेश ने ली उच्चस्तरीय बैठक, शासकीय पदों पर भर्तियों को लेकर दिए ये निर्देश
SC ने 58% आरक्षण पर रोक हटाई, सीएम भूपेश ने ली उच्चस्तरीय बैठक, CM Bhupesh took a high level meeting Regarding Supreme Court decision on reservation
CM Bhupesh took a high level meeting
रायपुरः CM Bhupesh took a high level meeting सुप्रीम कोर्ट ने प्रदेश आरक्षण मामले में सुनवाई करते हुए 58 प्रतिशत आरक्षण को सही बताया है। 58 प्रतिशत आरक्षण पर रोक के छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट ने बदल दिया है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद प्रदेश के सीएम भूपेश बघेल ने एक हाइलेवल मीटिंग ली। इस बैठक में सीएम भूपेश ने मुख्य सचिव को शासकीय पदों को
मिशन मोड में भरने के निर्देश दिए हैं। इसके साथ कई अहम पहलुओं पर भी इस बैठक में चर्चा की गई।
CM Bhupesh took a high level meeting बता दें कि करीब 7 महीने पहले छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने यहां लागू 58 प्रतिशत आरक्षण को लेकर महत्वपूर्ण फैसला करते हुए इसे खारिज कर दिया था। छत्तीसगढ़ सरकार ने 2012 में 58 फीसदी आरक्षण की अधिसूचना जारी की थी, जिसे हाई कोर्ट ने रद्द कर दिया है। कोर्ट ने कहा कि आरक्षण को 50 से बढ़ाकर 58 फीसदी करना असंवैधानिक है। कोर्ट ने आबादी के अनुसार आरक्षण देने को भी गलत माना था।
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फैसले पर सीएम ने कही ये बड़ी बात
सुप्रीम कोर्ट के इस निर्देश के बाद प्रदेश के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा- 58% आरक्षण पर हाईकोर्ट के फैसले पर सर्वोच्च न्यायालय द्वारा रोक लगाने के निर्णय का हम सब स्वागत करते हैं। पर छत्तीसगढ़ के युवाओं के खिलाफ भाजपा के षड्यंत्र के विरूद्ध हमारा संघर्ष जारी रहेगा। राज्यपाल नए विधेयक पर हस्ताक्षर करें तभी सही न्याय मिलेगा। लड़ेंगे-जीतेंगे…

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