दिवाली से पहले दैनिक वेतनभोगियों को बड़ी सौगात, 1 अक्टूबर से इस दर पर किया जाएगा भुगतान

Daily Wages Employees New Salary Rate दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों एवं श्रमिकों के लिए मासिक एवं दैनिक वेतन दरें निर्धारित किया गया

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  • Publish Date - October 21, 2022 / 09:42 AM IST,
    Updated On - November 29, 2022 / 08:46 PM IST

Employees DA hike

रायपुर: Daily Wages Employees Salary Rate छत्तीसगढ़ राज्य में प्रभावशील न्यूनतम वेतन अधिनियम 1948 की धारा 2 (घ) में निहित प्रावधानों के आधार पर कलेक्टर डोमन सिंह द्वारा राजनांदगांव जिले के दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों एवं श्रमिकों के लिए मासिक एवं दैनिक वेतन दरें निर्धारित किया गया है।

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Daily Wages Employees Salary Rate यह मासिक एवं दैनिक वेतन दरें 1 अक्टूबर 2022 से 31 मार्च 2023 तक लागू रहेंगी। दैनिक वेतन पाने वाले कर्मचारियों एवं श्रमिकों को अकुशल, अर्धकुशल, कुशल एवं उच्च कुशल वर्ग के कर्मचारियों एवं श्रमिकों को अ, ब एवं स जोन में विभक्त किया गया है।

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इस संबंध में विस्तृत जानकारी श्रमायुक्त छत्तीसगढ़़ रायपुर खंड-3 द्वितीय तल इन्द्रावती भवन नवा रायपुर तथा वेबसाईट www.cglabour.gov.in से विस्तृत जानकारी प्राप्त की जा सकती है।

 

 

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