रायपुर। CG Land Diversion News छत्तीसगढ़ सरकार ने जमीन डायवर्सन प्रक्रिया को लेकर बड़ा और राहत भरा फैसला लिया है। अब भूमि के उपयोग परिवर्तन (डायवर्सन) के लिए एसडीएम से अनुमति लेने की बाध्यता समाप्त कर दी गई है। सरकार के इस फैसले के बाद अब जमीन का उपयोग किसी भी प्रयोजन के लिए किया जा सकेगा।
CG Land Diversion News नए नियमों के तहत कृषि भूमि को आवासीय या व्यावसायिक उपयोग में बदलने के लिए अलग से डायवर्सन की अनुमति लेने की जरूरत नहीं होगी। यह व्यवस्था नगर निगम, नगर पालिका, नगर पंचायत के साथ-साथ ग्रामीण क्षेत्रों में भी समान रूप से लागू होगी। सरकार का यह निर्णय छत्तीसगढ़ राजपत्र में प्रकाशित कर दिया गया है। राजपत्र में प्रकाशन के साथ ही यह नियम पूरे प्रदेश में प्रभावी हो गया है। प्रशासनिक स्तर पर इसे लागू करने के निर्देश भी जारी कर दिए गए हैं।
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