Chhattisgarh PDS Latest News: अब 31 जुलाई तक ले सकेंगे सोसाइटी से राशन.. कार्डधारकों को सरकार ने दी बड़ी राहत, जारी किया आदेश..

ऐसे में जिले के 18 प्रतिशत राशनकार्डधारक जो राशन लेने से चूक गए थे, वे अपने कोटे के चावल का उठाव कर सकेंगे।

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  • Publish Date - July 2, 2025 / 02:45 PM IST,
    Updated On - July 2, 2025 / 02:46 PM IST

Collector extended the date of free ration distribution || Image- IBC24 News file

HIGHLIGHTS
  • अब 31 जुलाई तक मिलेगा फ्री चावल राशन।
  • तीन महीने का राशन एकसाथ मिलेगा कार्डधारकों को।
  • 18% वंचित कार्डधारकों को मिलेगा फिर से मौका।

Collector extended the date of free ration distribution: गरियाबंद: धान खरीदी के बाद सरकार ने चावल के अतिरेक को देखते हुए एकमुश्त तीन महीने का चावल राशनकार्ड धारकों को वितरित किये जाने का फैसला किया गया था। सरकार के आदेश के बाद राशन दुकानों में कार्डधारकों की भीड़ उमड़ पड़ी। ऐसे में कुछ हो लोगों को तीन महीने का राशन प्राप्त हो सका जबकि बड़ी संख्या में कार्डधारी अपने कोटे का राशन लेने से वंचित रहे गए। राशन वितरण का काम 30 जून को बंद कर दिया गया था। चावल नहीं मिलने की शिकायत सरकार के पास भी पहुंची थी जिसके बाद उनकी तरफ से भी इस मामले पर विचार करने और तारीख बढ़ने का आश्वासन दिया था।

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Collector extended the date of free ration distribution: वही अब केंद्र की सरकार ने राशन कार्डधारकों को बड़ी राहत दी है। जानकारी के मुताबिक़ अब गरियाबंद जिले के दुकानों में जुलाई तक राशन का वितरण किया जाएगा। कार्डधारक अब 31 जुलाई तक का राशन एक साथ ले सकेंगे। ऐसे में जिले के 18 प्रतिशत राशनकार्डधारक जो राशन लेने से चूक गए थे, वे अपने कोटे के चावल का उठाव कर सकेंगे। जिला कलेक्टर कार्यालय की तरफ से इस संबंध में आदेश जारी कर दिया गया है।

1. सवाल: क्या अब भी राशन कार्डधारी तीन महीने का राशन प्राप्त कर सकते हैं?

जवाब: हाँ, अब राशन कार्डधारी 31 जुलाई तक एकमुश्त तीन महीने का राशन ले सकते हैं।

2. सवाल: किन लोगों को यह अतिरिक्त समय में राशन मिलेगा?

जवाब: वे कार्डधारी जो पहले तय समय में राशन नहीं ले पाए थे, अब 31 जुलाई तक अपने कोटे का राशन प्राप्त कर सकेंगे।

3. सवाल: यह सुविधा किस जिले में लागू की गई है?

जवाब: यह सुविधा गरियाबंद जिले के सभी राशन दुकानों में लागू की गई है, जिला कलेक्टर के आदेशानुसार।