कलेक्टर ने दिए सख्त निर्देश, कहा – पुरानी पेंशन योजना हेतु आवश्यक कार्यवाही जल्दी करें
कलेक्टर ने दिए सख्त निर्देश, कहा - पुरानी पेंशन योजना हेतु आवश्यक : Collector gave strict instructions, said - take necessary action for old
Congress promises restoration of old pension scheme
गरियाबंद । कलेक्टर प्रभात मलिक ने जिले के समस्त विभागों के आहरण संवितरण अधिकारी /कार्यालय प्रमुख को स्मरण पत्र जारी कर 01 नवम्बर 2004 से 31 मार्च 2022 के मध्य नियुक्त शासकीय सेवकों के लिए पुरानी पेंशन योजना लेने अथवा एन.पी.एस में यथावत बने रहने के विकल्प का प्रावधान संबंधी शासन के निर्देशानुसार कार्यवाही निर्धारित तिथि के भीतर किया जाना सुनिश्चित करने कहा है।
कलेक्टर ने अधिकारियों को जारी पत्र में यह स्पष्ट किया है कि प्रकरण में विलंब या उदासीनता न बरती जाये, इस बाबत् कार्यालय प्रमुख/आहरण एवं संवितरण अधिकारी अपने स्तर से सर्वोच्च प्राथमिकता के साथ कार्य सम्पन्न करावें। ज्ञात हो कि राज्य शासन के वित्त विभाग द्वारा जारी निर्देशानुसार 01 नवम्बर 2004 से 31 मार्च 2022 के मध्य नियुक्त शासकीय सेवकों के लिए पुरानी पेंशन योजना लेने अथवा एन.पी.एस में यथावत बने रहने का विकल्प का प्रावधान शासन द्वारा किया गया है।
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उक्त प्रावधान के क्रियान्वयन हेतु शासकीय सेवकों के द्वारा इस निर्देश के जारी होने के दिनांक से 24 फरवरी 2023 के भीतर निर्धारित प्रपत्र में विकल्प एवं सहमति पत्र प्राप्त कर इसकी प्रविष्टि शासकीय सेवक के सेवा पुस्तिका में की जाकर, मूल सेवा पुस्तिका में चस्पा कर एक-एक सत्यापित प्रति कर्मचारी के व्यक्तिगत नस्ती एवं कार्यालय प्रमुख की अभिरक्षा में संधारित करने और कार्मिक सम्पदा पोर्टल में आहरण एवं संवितरण अधिकारी लॉगिन में अपलोड किया जाना है।

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