अब इतने दिनों बाद होगी होम आइसोलेशन मरीजों की छुट्टी, स्वास्थ्य विभाग ने सभी जिलों के CHMO को जारी किए ये निर्देश
Guidelines issued for home isolation patients in Chhattisgarh
रायपुरः Guidelines issued for home isolation patients राज्य शासन के स्वास्थ्य विभाग ने होम आइसोलेशन में इलाज ले रहे कोरोना संक्रमितों के डिस्चार्ज के संबंध में नए दिशा-निर्देश जारी किए हैं। स्वास्थ्य सेवाओं के संचालक नीरज बंसोड़ ने इस बारे में सभी जिलों के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारियों (सीएमएचओ) को परिपत्र जारी किया है।
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Guidelines issued for home isolation patients संचालक, स्वास्थ्य सेवाएं ने सभी सीएमएचओ को भेजे परिपत्र में कहा है कि कोविड-19 के लक्षण वाले या बिना लक्षण वाले ऐसे मरीज जिनका इलाज एवं स्वास्थ्य की मॉनिटरिंग होम आइसोलेशन में की जा रही है, उन्हें पॉजिटिव पाए जाने की तिथि से कम से कम सात दिनों में, यदि उन्हें अंतिम तीन दिनों (पांचवें, छटवें और सातवें दिन) में बुखार नहीं हो, तो होम आइसोलेशन से छुट्टी दी जा सकती है। डिस्चार्ज के पहले कोरोना जांच की जरूरत नहीं है।

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