जांजगीर-चाम्पा : CG Crime News जिले के शिवरीनारायण में नाबालिग से दुष्कर्म का मामला सामने आया हैं। पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया हैं। नाबालिग लड़की को आरोपी शादी का झांसा देकर दुष्कर्म की घटना को अंजाम फिया हैं। अब आरोपी ननकी को पुलिस धर दबोचा हैं। गिरफ़्तारी के बाद आरोपी ननकी को न्यायिक रिमांड में भेज दिया है। आरोपी ननकी बलौदाबाजार जिले के घटमड़वा गांव का रहने वाला है।
CG Crime News दरअसल जांजगीर चांपा जिले के शिवरीनारायण थाना क्षेत्र के पीड़ित ने 17 अगस्त 2024 में शिकायत किया था कि उसकी नाबालिग लड़की को कोई व्यक्ति बहला फुसलाकर भगा ले गया है। शिकायत के आधार पर मामला दर्ज कर पुलिस जांच में जुटी हुई थी। इधर शिवरीनारायण पुलिस ने बलौदाबाजार जिले के घटमड़वा गांव में दबिश दी और आरोपी ननकी के कब्जे से नाबालिग लड़की को बरामद कर लिया गया। साथ ही आरोपी ननकी को गिरफ्तार किया है। मामले में पुलिस ने आरोपी ननकी के खिलाफ BNS की धारा 137(2), 87, 64(2) ड, पॉक्सो एक्ट 4, 6 के तहत कार्रवाई की है।
नाबालिक से दुष्कर्म के मामले में आरोपी को क्या सजा मिल सकती है?
नाबालिक से दुष्कर्म के मामलों में आरोपी को पॉक्सो एक्ट के तहत कठोर सजा हो सकती है, जिसमें उम्रकैद या फांसी तक की सजा शामिल हो सकती है।
नाबालिग लड़की को आरोपी ननकी ने कैसे बहलाया?
आरोपी ने नाबालिग लड़की को शादी का झांसा देकर उसके साथ दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया।
शिवरीनारायण पुलिस ने आरोपी को कैसे गिरफ्तार किया?
शिवरीनारायण पुलिस ने बलौदाबाजार जिले के घटमड़वा गांव में दबिश दी और आरोपी ननकी के कब्जे से नाबालिग लड़की को बरामद कर उसे गिरफ्तार किया।
BNS धारा 137(2), 87, 64(2) ड और पॉक्सो एक्ट 4, 6 का क्या मतलब है?
ये धाराएँ नाबालिग के साथ दुष्कर्म, अपहरण और यौन शोषण से संबंधित अपराधों के लिए लागू होती हैं, जिनमें आरोपी को सजा देने की सख्त प्रक्रिया शामिल होती है।
क्या पुलिस ने आरोपी के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की है?
हां, पुलिस ने आरोपी के खिलाफ सख्त धाराओं में कार्रवाई की है, जिसमें पॉक्सो एक्ट और अपहरण से संबंधित धाराएँ शामिल हैं।