Chhattisgarh Head Master Suspended: छत्तीसगढ़ में हेडमास्टर सस्पेंड.. जांच के बाद संयुक्त संचालक ने लिया बड़ा एक्शन, जानें क्या थे प्रधानपाठक पर आरोप
जांजगीर-चांपा में नशे की हालत में स्कूल पहुंचे प्रधानपाठक अरविंद साव पर कार्रवाई हुई है। मेडिकल रिपोर्ट में शराब पीने की पुष्टि हुई।
Chhattisgarh Head Master Suspended || Image- IBC24 News Archive
- नशे में स्कूल पहुंचे प्रधानपाठक
- मेडिकल जांच में शराब की पुष्टि
- संयुक्त संचालक ने किया निलंबित
जांजगीर चांपा: जिले के बलौदा विकास खंड के नवापारा गांव के मिडिल स्कूल के प्रधानपाठक अरविंद साव के नशे में स्कूल पहुंचने के मामले में संयुक्त संचालक ने उन्हें सस्पेंड कर दिया है। (Chhattisgarh Head Master Suspended) शराब के नशे में प्रधानपाठक अरविंद साव को स्कूल में देखकर विद्यार्थी और परिजन ने नाराजगी जताई थी और बलौदा पुलिस को सूचना दी थी। इसके बाद, मौके पर पुलिस टीम पहुंची और प्रधानपाठक को मेडिकल परीक्षण के लिए अस्पताल ले जाया गया था।
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हुई थी शराब पीने की पुष्टि
मेडिकल परीक्षण में प्रधानपाठक की शराब पीने की पुष्टि हुई थी। मामले की जांच सहायक संचालक ने भी की थी। इसके बाद जांच प्रतिवेदन संयुक्त संचालक बिलासपुर को भेजा गया था। इधर, संयुक्त संचालक ने प्रधानपाठक अरविंद साव को निलंबित कर दिया है।
क्या लिखा है आदेश में?
निलंबन के संबंध में जारी आदेश में उल्लेख है कि, “जिला शिक्षा अधिकारी जांजगीर-चांपा के पत्र अनुसार सहायक विकासखंड शिक्षा अधिकारी बलौदा द्वारा दिनांक 03.08.2026 को शा.पू.मा.वि. नवापारा खिसोरा वि.खं. बलौदा का आकस्मिक निरीक्षण कर जांच प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है। (Chhattisgarh Head Master Suspended) प्रतिवेदन अनुसार उक्त शाला में पदस्थ श्री अरविन्द कुमार साव, प्रधान पाठक, नशे की हालत में पाये गये, जिनका डॉक्टरी मुलाइजा कराया गया और डॉक्टर के रिपोर्ट के अनुसार संबंधित का नशे में पाया जाना प्रमाणित हुआ है एवं उक्त घटना का वीडियो का सोशल मीडिया में वायरल होने से विभाग की छवि धूमिल हो रही है।
2/ श्री अरविन्द कुमार साव का उक्त कृत्य छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (आचरण) नियम, 1965 के नियम-3 (क) के विपरीत गंभीर कदाचार की श्रेणी में आता है।
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3/ एतद्वारा जिला शिक्षा अधिकारी जांजगीर से प्राप्त प्रस्ताव एवं छ.ग. सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) 1966 के नियम-1 (क) के तहत श्री अरविन्द कुमार साव, प्रधान पाठक, शासकीय पूर्व माध्यमिक विद्यालय नवापारा खिसोरा, वि.खं. बलौदा, (Chhattisgarh Head Master Suspended) जिला जांजगीर-चांपा को निलंबित किया जाता है तथा इनका मुख्यालय कार्यालय विकास खंड शिक्षा अधिकारी बलौदा जिला जांजगीर-चांपा नियत किया जाता है।
4/ निलंबन अवधि में श्री अरविन्द कुमार साव को नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ते की पात्रता होगी। यह आदेश तत्काल प्रभावशील होगा।”

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