Reported By: Rajkumar Sahu
,Janjgir News/Image Source: IBC24
जांजगीर: Janjgir News: जांजगीर के न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी की अदालत ने बुजुर्ग महिला से मारपीट कर चोट पहुंचाने के मामले में आरोपी पति-पत्नी को दोषी पाते हुए 6-6 माह के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। यह मामला सिटी कोतवाली थाना क्षेत्र के पीथमपुर गांव का है।
Janjgir News: घटना 3 मार्च 2025 की रात की है। पीथमपुर गांव में रहने वाली बुजुर्ग महिला गंगोत्री बाई ने मोहल्ले में बहते गली के पानी को बंद करने की बात कही थी। इसी बात को लेकर आरोपी प्रेमचंद श्रीवास और उसकी पत्नी पूर्णिमा श्रीवास ने महिला के साथ गाली-गलौज करते हुए मारपीट कर दी। हमले में गंगोत्री बाई को चोटें आईं। घटना की शिकायत पर सिटी कोतवाली पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की। पर्याप्त साक्ष्यों के आधार पर आरोप पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया।
Janjgir News: सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष ने पीड़िता के बयान और चिकित्सीय रिपोर्ट सहित अन्य साक्ष्यों के आधार पर आरोपियों के खिलाफ अपना पक्ष मजबूती से रखा। सभी तथ्यों और साक्ष्यों पर विचार करते हुए न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी, जांजगीर ने आरोपी प्रेमचंद श्रीवास और पूर्णिमा श्रीवास को दोषी करार देते हुए भारतीय दंड संहिता की संबंधित धाराओं के अंतर्गत 6-6 माह के सश्रम कारावास की सजा सुनाई।