रायपुरः Lok Adalat: भारत में हर रोज हजारों वाहनों की ओर से ट्रैफिक के नियमों का उल्लंघन किया जाता है। जिसके बाद अलग अलग नियमों के उल्लंघन पर चालान जारी किए जाते हैं। इस तरह के चालान का निपटारा Lok Adalat में किया जाता है। आप भी लोक अदालत में अपने ट्रैफिक चालान को माफ करवाने का इंतजार कर रहे हैं, तो इस हफ्ते में आपको यह मौका कब मिल सकता है।
Lok Adalat: दरअसल, इस हफ्ते भी 9 मई को लोक अदालत लगाई जाएगी। पेंडिंग ई-चालानों के निराकरण के लिए अंतिम तिथि 7 मई 2026 निर्धारित की गई है, जिसके तहत वाहन मालिक रात्रि 8:00 बजे तक अपना पंजीयन करा सकते हैं। यातायात पुलिस के अनुसार, इच्छुक वाहन मालिक रायपुर स्थित कालीबाड़ी यातायात मुख्यालय में पहुंचकर लोक अदालत के लिए रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। निर्धारित समय और तिथि के बाद किसी भी प्रकार का पंजीयन स्वीकार नहीं किया जाएगा। पुलिस ने स्पष्ट किया है कि जिन वाहनों के ई-चालान लंबित हैं और जो तय समय सीमा के भीतर रजिस्ट्रेशन नहीं कराएंगे, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। ऐसे वाहनों की जब्ती की प्रक्रिया भी शुरू की जाएगी।
Lok Adalat: बिना हेलमेट वाहन चलाना, सीट बेल्ट न लगाना, ट्रैफिक सिग्नल तोड़ना, गलत तरह से पार्किंग करना, प्रदूषण सर्टिफिकेट न होना, इंश्योरेंस खत्म होने जैसे चालानों पर लोक अदालत में सुनवाई की जाती है। जिसमें कई मामलों में बिना जुर्माना लगाए ही निपटारा किया जाता है। वहीं ट्रैफिक नियमों में गंभीर उल्लंघन जैसे मामलों में लोक अदालत से माफी नहीं मिलती। ऐसे मामलों में नशे में वाहन चलाना, हिट एंड रन जैसे मामले शामिल होते हैं।