Order issued to ban sound amplifier in Wedding due to Board Exam

30 जून तक लाउडस्पीकर बैन, शादियों में इतने बजे तक ही बजा सकेंगे डीजे, इस वजह से लिया गया बड़ा फैसला

30 जून तक लाउडस्पीकर बैन, शादियों में इतने बजे तक ही बजा सकेंगे डीजे, Order issued to ban sound amplifier in Wedding due to Board Exam

Edited By :   Modified Date:  February 27, 2023 / 04:15 PM IST, Published Date : February 27, 2023/4:13 pm IST

पेंड्रा: Order issued to ban sound amplifier in Wedding फरवरी का महीना खत्म होने वाला है। कुछ ही दिन में नया महीना यानी मार्च शुरू हो जाएगा। इसी महीने में 10वीं-12वीं बोर्ड परीक्षा के साथ-साथ कॉलेजों और विश्वविद्यालयों की परीक्षा शुरू होनी वाली है। इसके साथ ही अब शादियों का सीजन भी शुरू होने वाला है। इस समय लाउडस्पीकर समेत अन्य तरह के कोलाहल होते हैं। लिहाजा अब जिला प्रशासने ने एक बड़ा फैसला लिया है। जिला प्रशासन ने 30 जून तक ध्वनि विस्तारक यंत्रों पर प्रतिबंध लगा दिया है।

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Order issued to ban sound amplifier in Wedding गौरेला-पेंड्रा-मारवाही जिले के कलेक्टर प्रियंका ऋषि महोबिया की ओर से जारी आदेश के मुताबिक बोर्ड और कॉलेज की परीक्षाओं के कारण ध्वनि विस्तारक यंत्रों पर प्रतिबंध लगाया गया है। जिले में 30 जून तक रात 10 से सुबह 6 बजे तक डीजे नहीं बजा सकेंगे।

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बता दें कि 1 मार्च से 12वीं और 2 मार्च से 10वीं की परीक्षाएं शुरू होगी। 31 मार्च तक बोर्ड की परीक्षा समाप्त हो जाएगी। इस साल कोरोना का कोई प्रभाव नहीं है इसलिए सभी बच्चे ऑफलाइन परीक्षा देंगे। माध्यमिक शिक्षा मण्डल से मिली जानकारी के अनुसार सुबह 9 बजे से 12 :15 बजे तक पेपर होगा। इसके लिए छात्रों को सुबह 9 बजे परीक्षा केंद्र में पहुंचना है। इसके बाद 9:05 बजे तक उत्तर पुस्तिका का वितरण किया जाएगा। फिर सुबह 9:15 से अपराह्न 12:15 बजे तक पेपर चलेगा।

 
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