Shahrukh Khan Notice From Raipur Court: रायपुर कोर्ट से बॉलीवुड अभिनेता शाहरुख खान को नोटिस, 29 मार्च को होगी सुनवाई, जानें पूरा मामला
Shahrukh Khan Notice From Raipur Court: रायपुर कोर्ट से बॉलीवुड अभिनेता शाहरुख खान को नोटिस, 29 मार्च को होगी सुनवाई, जानें पूरा मामला
Shahrukh Khan Notice From Raipur Court | Photo Credit: IBC24
- शाहरुख खान के खिलाफ भ्रामक विज्ञापनों का मामला दर्ज।
- पान मसाला और फेयरनेस क्रीम के विज्ञापन को लेकर याचिका दायर।
- रायपुर सेशन कोर्ट ने 29 मार्च को मामले की सुनवाई तय की।
रायपुर: Shahrukh Khan Notice From Raipur Court अपनी एक्टिंग और रोमांस से लाखों लोगों के दिलों में राज करने वाले बॉलीवुड एक्टर शाहरुख का एक बार फिर चर्चा में आ गए हैं। हाल ही में अभिनेता की मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही है। दरअसल, अभिनेता पर भ्रामक विज्ञापनों से जुड़े एक मामले में नोटिस जारी किया है। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर सेशन कोर्ट ने किंग खान समेत अन्य पर नोटिस जारी किया है। बताया जा रहा है कि अभिनेता शाह रुख खान व अन्य के खिलाफ भ्रामक विज्ञापन करने का केस दर्ज हुआ है। कोर्ट ने 29 मार्च को सुनवाई की तिथि तय की है।
Shahrukh Khan Notice From Raipur Court दरअसल, बॉलीवुड सुपरस्टार शाहरुख खान के खिलाफ रायपुर सेशन कोर्ट में एक याचिका दायर की गई है। याचिकाकर्ता मोहम्मद फैजान खान के अधिवक्ता विराट वर्मा ने कोर्ट में बताया कि शाहरुख खान एक मशहूर हस्ती हैं और वह भ्रामक विज्ञापनों के जरिए ‘फेयरनेस क्रीम’ और पान मसाला जैसे उत्पादों का प्रचार कर रहे हैं।
अधिवक्ता ने कोर्ट को यह भी बताया कि शाहरुख खान का पान मसाला का विज्ञापन पान मसाले की बिक्री में इजाफा कर रहा है, जो तंबाकू का सेवन करने वालों के लिए खतरनाक साबित हो सकता है। उनका कहना है कि पान मसाले में मौजूद तंबाकू के सेवन से कैंसर जैसी गंभीर बीमारी का खतरा बढ़ता है। यह याचिका 11 मार्च को रायपुर सेशन कोर्ट द्वारा स्वीकार की गई और अब अदालत इस मामले की सुनवाई 29 मार्च को करेगी।
क्या है पूरा मामला?
याचिका में आरोप लगाया गया कि शाहरुख रम्मी खेल का भी विज्ञापन करते हैं, जिसके बारे में दावा किया जाता है कि यह कौशल का खेल है लेकिन हमारे देश में कई लोग जुए में अपनी मेहनत की कमाई हार जाते है। अधिवक्ता ने कहा कि हमने शाहरुख खान, इन उत्पादों को बनाने वाली कंपनियों और इन विज्ञापनों को प्रसारित करने वाले ओटीटी प्लेटफॉर्म के खिलाफ एक दीवानी मुकदमा दायर किया है, जिसमें ऐसे विज्ञापनों के प्रसारण पर रोक लगाने की मांग की गई है।

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