CG Teacher Salary Order: छत्तीसगढ़ के इन शिक्षकों का नहीं बनेगा वेतन, खुद शिक्षा मंत्री गजेंद्र यादव ने किया ऐलान, खत्म हुआ मौज करने वाले कर्मचारियों का दौर

CG Teacher Salary Order: छत्तीसगढ़ के इन शिक्षकों का नहीं बनेगा वेतन, खुद शिक्षा मंत्री गजेंद्र यादव ने किया ऐलान, खत्म हुआ मौज करने वाले कर्मचारियों का दौर

CG Teacher Salary Order: छत्तीसगढ़ के इन शिक्षकों का नहीं बनेगा वेतन, खुद शिक्षा मंत्री गजेंद्र यादव ने किया ऐलान, खत्म हुआ मौज करने वाले कर्मचारियों का दौर
Modified Date: July 1, 2026 / 03:11 pm IST
Published Date: July 1, 2026 3:10 pm IST
HIGHLIGHTS
  • अटैचमेंट प्रथा होगी खत्म
  • मूल स्कूल से ही बनेगी सैलरी
  • अटैचमेंट वाले स्कूल से नहीं मिलेगा वेतन

रायपुर: CG Teacher Salary Order छत्तीसगढ़ की शिक्षा व्यवस्था को मजबूत और सुचारू करने के लिए ​शिक्षा विभाग ने कई अहम फैसले लिए हैं। जहां एक ओर सरकार ने शिक्षकों को रिटायरमेंट के बाद भी शिक्षण सत्र के अंत तक सेवा देने का निर्देश दिया है तो दूसरी ओर जिन स्कूलों के बोर्ड रिजल्ट खराब होंगे उसके लिए स्कूल के प्रिंसिपल जिम्मेदार माने जाएंगे और उन पर कार्रवाई भी होगी। वहीं, अब शिक्षा विभाग में अटैचमेंट खत्म करने का फैसला किया गया है। इस बात की जानकारी खुद शिक्षा मंत्री गजेंद्र यादव ने दी है।

अटैच्ड शिक्षकों का नहीं बनेगा वेतन: शिक्षा मंत्री गजेंद्र यादव

CG Teacher Salary Order शिक्षा मंत्री गजेंद्र यादव ने मीडिया से बात करते हुए कहा है कि अटैचमेंट में दूसरे स्कूलों में नौकरी कर रहे शिक्षकों को अपनी मूल पदस्थापना वाली जगह पर लौटना होगा। उन्होंने कहा कि अटैचमेंट प्रथा अब खत्म हो रही है और मूल पदस्थापना वाले स्कूल से ही शिक्षकों की सैलरी बनेगी। वहीं, शिक्षा मंत्री गजेंद्र यादव ने आगे कहा कि दूसरे स्कूलों में अटैच्ड शिक्षकों को वेतन का भुगतान नहीं किया जाएगा।

रिटायरमेंट के बाद भी सेवा देंगे शिक्षक

दूसरी ओर छत्तीसगढ़ शासन के स्कूल शिक्षा विभाग ने शासकीय एवं शत-प्रतिशत अनुदान प्राप्त शालाओं में कार्यरत शिक्षक संवर्ग (सहायक शिक्षक से लेकर प्राचार्य तक) को शिक्षा सत्र 2026-27 के अंत तक पुनर्नियुक्ति प्रदान करने की प्रशासकीय स्वीकृति जारी कर दी है। मंत्रालय महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर से जारी आदेश के अनुसार लोक शिक्षण संचालनालय के प्रस्ताव पर शासन द्वारा अनुमोदन प्रदान किया गया है।

शिक्षा विभाग का बड़ा फैसला

आदेश में संचालक, लोक शिक्षण संचालनालय को निर्देशित किया गया है कि पुनर्नियुक्ति संबंधी जारी दिशा-निर्देशों के अनुरूप पात्र शिक्षकों को शिक्षा सत्र 2026-27 के अंत तक पुनर्नियुक्ति प्रदान करने की आवश्यक कार्यवाही अपने स्तर पर शीघ्र सुनिश्चित करें। शासन के इस निर्णय से शासकीय एवं शत-प्रतिशत अनुदान प्राप्त विद्यालयों में शिक्षण व्यवस्था की निरंतरता बनी रहेगी तथा विद्यार्थियों की पढ़ाई निर्बाध रूप से संचालित हो सकेगी।

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