Home » Chhattisgarh » Chhattisgarh Govt Approved Transfer Policy 2025, The policy will not be applicable to many departments including Education and Home
Chhattisgarh Transfer Policy 2025: छत्तीसगढ़ के शिक्षकों को झटका.. तबादला नीति से रखा गया बाहर, ये विभाग भी नहीं करा पाएंगे ट्रांसफर
गृह, आबकारी, खनिज साधन, परिवहन, वाणिज्यकर, पंजीयन विभाग, निगम, आयोग, मंडल और स्वायत्त संस्थाओं को भी इस नीति से बाहर रखा गया है।
Publish Date - June 6, 2025 / 06:41 AM IST,
Updated On - June 6, 2025 / 11:50 AM IST
Chhattisgarh Govt Approved Transfer Policy 2025 || Imgae- IBC24 News
HIGHLIGHTS
शासकीय कर्मचारी 13 जून तक ट्रांसफर के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे।
जिला स्तर पर प्रभारी मंत्री और राज्य स्तर पर विभागीय मंत्री देंगे तबादले की मंजूरी।
शिक्षा, गृह, परिवहन जैसे प्रमुख विभागों को ट्रांसफर नीति से रखा गया है बाहर।
Chhattisgarh Govt Approved Transfer Policy 2025: रायपुर। राज्य की साय सरकार ने 2025 के लिए अपने नए ट्रांसफर पॉलिसी को मंजूरी दे दी है। नीति के तहत शासकीय कर्मचारी ट्रांसफर के लिए 13 जून तक आवेदन कर सकेंगे।
इसकी शुरुआत आज यानी 6 जून से होने जा रही है। इन आवेदनों के आधार पर 14 से 25 जून तक जिला स्तर पर प्रभारी मंत्री अपनी मंजूरी देंगे वही राज्य स्तर पर तबादले के लिए कर्मचारी-अफसरों को विभागीय मंत्री की मंजूरी आवशयक होगी।
Chhattisgarh Govt Approved Transfer Policy 2025: राज्य भर में इन दिनों शिक्षा विभाग में युक्तियुक्तकरण की प्रक्रिया जारी है। शासन संख्या के आधार पर स्कूलों और शिक्षकों को समायोजित कर रही है। ऐसे में सरकार की ट्रांसफर पॉलिसी राज्य के शिक्षा विभाग में लागू नहीं होगी। इसी तरह गृह, आबकारी, खनिज साधन, परिवहन, वाणिज्यकर, पंजीयन विभाग, निगम, आयोग, मंडल और स्वायत्त संस्थाओं को भी इस नीति से बाहर रखा गया है।