Chhattisgarh Women’s Commission News: छग महिला आयोग में नियुक्ति को लेकर ममता-किरणमयी के बीच विवाद.. नए अध्यक्ष ने कहा, ‘नहीं मिला कोई स्टे’.. जानें क्या है विवाद
Chhattisgarh Women's Commission Appointment Disputes: छत्तीसगढ़ महिला आयोग अध्यक्ष पद पर विवाद गहराया, नई नियुक्ति और पूर्व अध्यक्ष के कानूनी दावों से मामला चर्चा में।
Chhattisgarh Women's Commission Appointment Disputes || AI Generated File
- ममता साहू ने महिला आयोग का कार्यभार संभाला।
- किरणमयी नायक ने नियुक्ति पर सवाल उठाए।
- अध्यक्ष पद को लेकर कानूनी विवाद जारी।
रायपुर: छत्तीसगढ़ राज्य महिला आयोग के अध्यक्ष पद को लेकर विवाद गहरा गया है। राज्य सरकार द्वारा डॉ. ममता साहू को नया अध्यक्ष नियुक्त किए जाने के बाद उन्होंने रायपुर स्थित महिला आयोग कार्यालय पहुंचकर कार्यभार संभाल लिया है। (Chhattisgarh Women’s Commission Appointment Disputes) वहीं, पूर्व अध्यक्ष डॉ. किरणमयी नायक इस नियुक्ति को कानूनी रूप से गलत बताते हुए खुद को अब भी आयोग की वैधानिक अध्यक्ष बता रही हैं।
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किरणमयी ने दिया हाईकोर्ट के आदेश का हवाला
डॉ. किरणमयी नायक का कहना है कि उनका दूसरा कार्यकाल 20 जुलाई 2026 तक प्रभावी है। उनका दावा है कि वर्ष 2023 में राज्य सरकार ने उन्हें पद से हटाने का जो आदेश जारी किया था, उस पर हाईकोर्ट ने अंतरिम स्थगन (स्टे) दिया था। उनके अनुसार मामला अभी भी अदालत में विचाराधीन है और अंतिम फैसला नहीं आया है, इसलिए नई नियुक्ति न्यायालय के आदेशों के अनुरूप नहीं है।
ममता साहू बोलीं- मुझे सरकार का नियुक्ति आदेश मिला है
इस विवाद पर पहली बार नई अध्यक्ष डॉ. ममता साहू ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि उन्हें किसी भी अदालत की ओर से कोई स्टे ऑर्डर नहीं मिला है। उन्हें राज्य सरकार का विधिवत नियुक्ति आदेश मिला, जिसके आधार पर उन्होंने कार्यभार ग्रहण किया है। (Chhattisgarh Women’s Commission Appointment Disputes) उन्होंने कहा कि वह स्वयं अधिवक्ता हैं और अदालत के आदेश की अवहेलना करने का सवाल ही नहीं उठता। ममता साहू ने यह भी कहा कि वह डॉ. किरणमयी नायक का सम्मान करती हैं और उन्हें अपनी बड़ी बहन के समान मानती हैं।
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दोनों पक्ष अपने-अपने दावों पर कायम
ममता साहू का कहना है कि विभाग ने नियमानुसार नोटिस जारी किया था और डॉ. किरणमयी नायक का तीन वर्ष का कार्यकाल 13 जुलाई को समाप्त हो चुका है। वहीं, किरणमयी नायक अपने कार्यकाल को 20 जुलाई तक प्रभावी बताते हुए हाईकोर्ट के अंतरिम आदेश का हवाला दे रही हैं। फिलहाल महिला आयोग के अध्यक्ष पद को लेकर दोनों पक्ष अपने-अपने कानूनी दावों पर कायम हैं।
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