Liquor Shop on Holi Chhattisgarh || Ibc24 News File Image
कोरबा। होली के दिन शराब दुकान खुलने के मुद्दे पर आबकारी मंत्री लखनलाल देवांगन ने बयान दिया है। उन्होंने कहा कि आबकारी नीति के तहत साल में 4 दिन शराब दुकानें बंद रखने का प्रावधान है। इसके अलावा कलेक्टर को भी वर्ष में 3 दिन दुकानें बंद रखने का अधिकार दिया गया है। (Liquor Shop on Holi Chhattisgarh) मंत्री ने स्पष्ट किया कि कलेक्टर अपने विवेक के अनुसार दुकान बंद कराने का निर्णय ले सकते हैं। यदि कलेक्टर को लगता है कि होली के दिन शराब दुकानें बंद रखी जानी चाहिए, तो वे इस संबंध में आदेश जारी कर सकते हैं।
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— IBC24 News (@IBC24News) February 18, 2026
गौरतलब हैं कि, छत्तीसगढ़ के शराब प्रेमियों को इस बार होली में शराब के लिए ज्यादा मशक्कत नहीं करनी पड़ेगी। इस बार होली में शराब की सभी दुकानें खुली रहेंगी। दरअसल, साय सरकार ने नई आबकारी नीति में पहले निर्धारित सात ड्राई डे में से तीन दिन समाप्त कर दी हैं। इनमें होली, मुहर्रम, महात्मा गांधी निर्वाण दिवस (30 जनवरी) भी शामिल है। इन तीन दिनों पर अब राज्य में शराब बिक्री पर प्रतिबंध नहीं रहेगा। बाकी ड्राई डे पहले की तरह ही लागू रहेंगे।
बता दें कि अब तक प्रदेश में होली के साथ-साथ 7 शुष्क दिवस रहता था। शराब की दुकानें पूरी तरह बंद रखी जाती थी। इतना ही नहीं, होली की पहले शाम पुलिस जगह-जगह चेकिंग करती थी, लेकिन इस बार ऐसा नहीं होने वाला है। नए नीति के अनुसार साल 2026-27 में सिर्फ 4 दिन ड्राई डे घोषित किए गए हैं। इनमें 26 जनवरी गणतंत्र दिवस, 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस, 2 अक्टूबर गांधी जयंती और 18 दिसंबर गुरु घासी दास जयंती शामिल हैं। हालांकि कलेक्टरों को यह अधिकार दिया गया है कि वे अपने विवेक के अनुसार शराब दुकानों को लेकर फैसला ले सकते हैं।
छत्तीसगढ़ में 30 जनवरी को महात्मा गांधी की पुण्यतिथि पर शराब दुकानें खुली रहने के विरोध में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया था। कांग्रेसियों ने प्रदेश के अलग-अलग शहर की शराब दुकान के सामने भाजपा सरकार के खिलाफ नारेबाजी की और नियमों में तत्काल बदलाव की मांग की थी। प्रदर्शनकारियों का कहना था कि बापू के सिद्धांतों और आदर्शों के विपरीत ऐसे पावन दिन पर शराब दुकान का खुला रहना दुर्भाग्यपूर्ण है। उन्होंने इसे महात्मा गांधी के विचारों और जनभावनाओं का अपमान बताया था।