Rajnandgaon News Today: हैवानियत की हद! 5 साल के मासूम को अकेला पाकर युवक ने किया अननेचुरल सेक्स फिर ऐसे हुआ भंडाफोड़

राजनांदगांव के डोंगरगढ़ में एक 5 वर्षीय बच्चे के साथ आरोपी समीर सहारे ने लैंगिक अपराध किया। बच्चे के माता-पिता की शिकायत पर पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर POCSO एक्ट के तहत कार्रवाई शुरू कर दी है। आरोपी पहले आबकारी अधिनियम के तहत जेल जा चुका है।

Rajnandgaon News Today: हैवानियत की हद! 5 साल के मासूम को अकेला पाकर युवक ने किया अननेचुरल सेक्स फिर ऐसे हुआ भंडाफोड़

Rajnandgaon News Today / Image Source: IBC24

Modified Date: January 10, 2026 / 03:13 pm IST
Published Date: January 10, 2026 3:12 pm IST
HIGHLIGHTS
  • राजनांदगांव के डोंगरगढ़ में 5 वर्षीय बच्चे के साथ आरोपी ने लैंगिक अपराध किया।
  • पुलिस ने बच्चे के माता-पिता की शिकायत पर आरोपी समीर सहारे को गिरफ्तार किया।
  • आरोपी पहले आबकारी अधिनियम के तहत जेल भी जा चुका है, अब POCSO एक्ट के तहत कार्रवाई।

राजनांदगांव: छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव जिले के डोंगरगढ़ से दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है। Rajnandgaon News यहाँ एक आरोपी ने पांच वर्षीय बालक के साथ अप्राकृतिक कृत्य लैंगिक अपराध को अंजाम दिया है। इस मामले में बच्चे के माता-पिता की शिकायत के बाद पुलिस ने मामला दर्ज करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है।

पांच वर्षीय बच्चे के साथ किया अनैतिक कृत्य

मिली जानकारी के अनुसार, आरोपी की पहचान समीर सहारे के रूप में हुई है। डोंगरगढ़ के वार्ड क्रमांक 2 में रहने वाले बच्चे के साथ आरोपी ने (child sexual assault India )अनैतिक कृत्य करते हुए लैंगिक अपराध को अंजाम दिया। इस दौरान आरोपी ने बच्चे को चोट भी पहुँचाई। (sexual abuse case India) बच्चे ने इस पूरे मामले की जानकारी अपने माता-पिता को दी, जिसके बाद उन्होंने थाने जाकर शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने तत्काल कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। फ़िलहाल आरोपी के खिलाफ पॉक्सो एक्ट के तहत कार्रवाई की जा रही है। आपको बता दें कि आरोपी समीर पहले भी आबकारी अधिनियम के तहत एक वर्ष के कारावास की सजा काट चुका है। Viral News Chhattisgarh

POCSO case Chhattisgarh क्या होता है लैंगिक अपराध ?

लैंगिक अपराध का अर्थ किसी व्यक्ति की शारीरिक गरिमा और सुरक्षा के विरुद्ध किया गया यौन शोषण या दुर्व्यवहार है। कानून की भाषा में, जब कोई व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति की सहमति के बिना या किसी बच्चे के साथ यौन प्रकृति का कोई कार्य करता है, तो उसे लैंगिक अपराध माना जाता है। 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के साथ होने वाले किसी भी लैंगिक अपराध के लिए भारत में पॉक्सो एक्ट, 2012 लागू होता है।

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