Ayushman Bharat Accident Scheme: सड़क हादसे का शिकार हुए लोगों को अब इतने लाख तक मिलेगा निशुल्क इलाज, स्वास्थ्य विभाग ने सभी CMHO को दिए ये निर्देश

Ayushman Bharat Accident Scheme: सड़क हादसे का शिकार हुए लोगों को अब इतने लाख तक मिलेगा निशुल्क इलाज, स्वास्थ्य विभाग ने सभी CMHO को दिए ये निर्देश

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  • Publish Date - May 23, 2025 / 01:04 PM IST,
    Updated On - May 23, 2025 / 01:04 PM IST

Road Accident News: Image Credit: IBC24 File

HIGHLIGHTS
  • सड़क हादसे के शिकार लोगों को डेढ़ लाख का निशुल्क होगा इलाज
  • छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य विभाग ने सभी सीएमएचओ को लिखा पत्र
  • योजना शुरू करने योग्य अस्पतालों का पंजीयन कराने के दिए निर्देश

Ayushman Bharat Accident Scheme: रायपुर। छत्तीसगढ़ में सड़क दुर्घटना में शिकार लोगों को अब डेढ़ लाख रुपये तक का कैशलेस इलाज किया जाएगा। भारत सरकार द्वारा दी जा रही इस सुविधा के लिए स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल के पीएम नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री और सीएम विष्णु देव साय का धन्यवाद किया।

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स्वास्थ्य मंत्री ने मिडिया से चर्चा के दौरान इस योजना की जानकारी देते हुए कहा कि, आयुष्मान भारत योजना के तहत घायल व्यक्ति को कोई भी अग्रिम राशि जमा नहीं करनी होगी, और 1.50 लाख रुपये तक का कैशलेस इलाज किया जाएगा। इलाज की अधिकतम सीमा 1.5 लाख रुपये तक है, जिसमें दवाएं, जांच और अन्य आवश्यक उपचार शामिल हैं। छत्तीसगढ़ में हो रही सड़क दुर्घटनाओं में पीड़ित लोगों के लिए यह बहुत ही महावपूर्ण योजना है। सभी सीएमएचओ को इसके लिए निर्देश दे दिए गए है।

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बता दें कि छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य विभाग ने सभी सीएमएचओ को पत्र लिखा है। वहीं, योजना शुरू करने के लिए योग्य अस्पतालों का पंजीयन कराने के निर्देश दिए हैं। बता दें कि, आयुष्मान भारत के तहत रजिस्टर्ड अस्पतालों का ही पंजीयन होगा। ऐसे अस्पताल में ट्रॉमा और पॉली ट्रामा सुविधा होनी जरूरी होगी।

सड़क हादसे का शिकार हुए लोगों को कितने लाख का मुफ्त इलाज मिलेगा?

सड़क दुर्घटना के शिकार लोगों का इलाज ₹1.5 लाख (डेढ़ लाख रुपये) तक बिल्कुल मुफ्त किया जाएगा।

किस तरह के अस्पताल इस योजना में शामिल होंगे?

केवल वे अस्पताल पंजीकृत किए जाएंगे जो आयुष्मान भारत योजना के तहत पहले से रजिस्टर्ड हों और ट्रॉमा और पॉली ट्रॉमा (गंभीर दुर्घटनाओं का इलाज) की सुविधा रखते हों।

क्या ये योजना पूरे राज्य में लागू होगी?

हाँ, छत्तीसगढ़ सरकार ने सभी जिलों के सीएमएचओ (मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी) को निर्देश दिए हैं कि वे योजना शुरू करने योग्य अस्पतालों का पंजीकरण कराएं, ताकि यह सुविधा राज्यभर में मिल सके।