Chaitanya Baghel Latest News: चैतन्य बघेल की याचिकाओं पर हुई सुनवाई, सुप्रीम कोर्ट ने ED को दिए जवाब दाखिल करने के निर्देश

Chaitanya Baghel Latest News: चैतन्य बघेल की दो याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई करते हुए ED को जवाब दाखिल करने के लिए नोटिस जारी किया है।

  • Reported By: Tehseen Zaidi

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  • Publish Date - October 31, 2025 / 10:18 PM IST,
    Updated On - October 31, 2025 / 10:18 PM IST

Chaitanya Baghel Latest News|| Image- IBC24 News File

HIGHLIGHTS
  • चैतन्य बघेल की याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट में हुई सुनवाई।
  • सुप्रीम कोर्ट ने ED को नोटिस जारी किया है।
  • सुप्रीम कोर्ट ने ED को जवाब देने के लिए नोटिस जारी किया है।

Chaitanya Baghel Latest News: रायपुर: पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के बेटे चैतन्य बघेल की दो याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई करते हुए ईडी को जवाब दाखिल करने के लिए नोटिस जारी किया है। चैतन्य बघेल की ओर से पीएमएलए एक्ट की धाराओं की वजह से संवैधानिक अधिकारों के बाधित होने और गिरफ़्तारी को चुनौती देने संबंधी दायर दो याचिका पर सुनवाई करते हुए शीर्ष अदालत ने यह निर्देश दिए। मामले में अगली सुनवाई पंद्रह दिन बाद होगी।

कपिल सिब्बल और अन्य अधिवक्ताओं ने पेश किए तर्क

Chaitanya Baghel Latest News:  सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जॉयमाला बागची की कोर्ट में हुई सुनवाई के दौरान बचाव पक्ष की ओर से मौजूद वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल, वरिष्ठ अधिवक्ता हरिहरन, हर्षवर्धन परगनिहा और मयंक जैन ने तर्क पेश किए, बचाव पक्ष ने गिरफ्तारी के कारणों को लेकर सवाल उठाए। बचाव पक्ष ने कहा कि, गिरफ़्तारी का आधार असहयोग बताया गया है लेकिन धारा 50 का समन भेज कर नहीं बुलाया गया। वहीं सक्षम अदालत की अनुमति के बगैर विवेचना और अन्य विधिक कार्यवाही के जारी रहने पर भी बचाव पक्ष ने सवाल उठाए। ईडी की ओर यह कहा गया कि इनकी जमानत खारिज हो गई है।

सुप्रीम कोर्ट ने ED से मांगा जवाब

Chaitanya Baghel Latest News: इस तथ्य का उल्लेख नहीं है, जहां तक विवेचना का विषय है तो इस संबंध में सुप्रीम कोर्ट के आदेश हैं। दोनों पक्षों की ओर से दिए गए तर्कों को सुनने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने दोनों मामलों में ईडी को नोटिस जारी कर जवाब दाखिल करने के निर्देश दिए। सुप्रीम कोर्ट ने ईडी से कहा – आप हर बार आधी चार्जशीट दाखिल करते हैं, इसका विधिक आधार क्या है यह आप को हमें बताना होगा,जिन न्यायिक दृष्टांतों की आप बात कर रहे हैं। ईडी की ओर यह कहा गया कि इनकी जमानत खारिज हो गई है। इस तथ्य का उल्लेख नहीं है जहां तक विवेचना का विषय है तो इस संबंध में सुप्रीम कोर्ट के आदेश हैं। दोनों पक्षों की ओर से दिए गए तर्कों को सुनने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने दोनों मामलों में ईडी को नोटिस जारी कर जवाब दाखिल करने के निर्देश दिए।

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