आदिवासियों के 32% आरक्षण का मामला, आदिवासी समाज ने किया सुप्रीम कोर्ट का रुख, इधर सरकार ने भी तैयार किया वकीलों का पैनल

आदिवासियों के 32% आरक्षण का मामला: Tribal society moved Supreme Court regarding 32 percent reservation, read

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  • Publish Date - October 11, 2022 / 11:46 PM IST,
    Updated On - November 29, 2022 / 07:47 PM IST

रायपुरः आदिम जनजातियों के 32 फीसदी आरक्षण के मुद्दे पर हाईकोर्ट के फैसले के बाद सरकार के खिलाफ आदिवासियों का गुस्सा फूट पड़ा है। आरक्षण को लेकर न केवल सरकार के मंत्री और मुख्यमंत्री के साथ समाज की बैठक हो चुकी है। जिसके बाद सरकार ने तीन वरिष्ठ वकीलों का पैनल तैयार किया है। जो सुप्रीम कोर्ट में इस केस में सरकार का पक्ष रखेंगे। वहीं, इस मसले पर स्थाई समाधान के लिए आदिवासी समाज ने भी सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है।>>*IBC24 News Channel के WHATSAPP  ग्रुप से जुड़ने के लिए  यहां CLICK करें*<<

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हाईकोर्ट के फैसले के बाद बस्तर और सरगुजा में विशेष आरक्षण के तहत स्थानीय लोगों की भर्ती का मामला भी उलझता नजर आ रहा है। जिस पर विपक्ष ने भी निशाना साधा है। हाईकोर्ट के फैसले के बाद आरक्षण के मुद्दे पर सियासत कम होने का नाम नहीं है।