पदोन्नति में आरक्षण के फैसले पर हाईकोर्ट ने लगाई रोक

पदोन्नति में आरक्षण के फैसले पर हाईकोर्ट ने लगाई रोक

पदोन्नति में आरक्षण के फैसले पर हाईकोर्ट ने लगाई रोक
Modified Date: November 29, 2022 / 08:37 pm IST
Published Date: December 10, 2019 3:58 am IST

बिलासपुर, छत्तीसगढ़। राज्य शासन के पदोन्नति में आरक्षण के फैसले पर हाईकोर्ट ने रोक लगा दी है। मामले में सुनवाई के दौरान शासन के पक्ष में रखे गए जवाब से हाईकोर्ट संतुष्ट नहीं हुआ। अब कोर्ट ने अगली सुनवाई 20 जनवरी को तय की है।

पढ़ें- झीरम घाटी मामले में हाईकोर्ट ने खारिज की SIT की याचिका, तीन अन्य गवाहों को शामिल करने लगाई थी गुहार

बता दें कि दो दिसंबर को हाईकोर्ट में इस मामले में सुनवाई हुई थी। तब राज्य शासन ने नियम बनाने में विभागीय अधिकारियों द्वारा चूक की बात को स्वीकार किया था। साथ ही कोर्ट के समक्ष एक सप्ताह के भीतर गलती सुधारने का आश्वासन दिया था, जिसके बाद मामले की सुनवाई चीफ जस्टिस पीआर रामचंद्र मेनन और जस्टिस पीपी साहू की पीठ में हुई ।

पढ़ें- किसानों को सीएम भूपेश बघेल ने दी बड़ी राहत, 15 फरवरी के बाद भी सरका…

राज्य शासन की तरफ से महाधिवक्ता कार्यालय के विधि अधिकारी उपस्थित हुए और अपना लिखित जवाब पेश किया। इससे कोर्ट संतुष्ट नहीं हुआ और शासन के आदेश पर रोक लगा दी है। गौरतलब है कि राज्य सरकार ने 22 अक्टूबर को नोटिफिकेशन जारी कर पदोन्नति में आरक्षण लागू कर दिया था। इसके अनुसार अनुसूचित जनजाति को 32 फीसद और अनुसूचित जाति वर्ग को 13 फीसद आरक्षण दिया गया था। इस आदेश के खिलाफ विष्णु प्रसन्न तिवारी और गोपाल सोनी ने याचिका दायर करते हुए इस नोटिफिकेशन को गलत बताते हुए इसे रद्द किए जाने की मांग की है।

पढ़ें-सीएम भूपेश बघेल ने किसानों के हित में किया बड़ा ऐलान, कहा- चिंता ना…

 आर्मी और पुलिस जवान के बीच जमकर हाथापाई


लेखक के बारे में