बिलासपुर। छत्तीसगढ़ के मीसाबंदी को हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है। राज्य सरकार के खिलाफ फैसला देते हुए हाईकोर्ट ने मीसाबंदियों की पेंशन बहाल करने का आदेश दिया है। हाईकोर्ट ने पूरा पेंशन, एरियर देने के भी निर्देश दिए हैं।
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हाईकोर्ट ने पेंशनभोगियों के लिए तत्काल भौतिक सत्यापन करने का भी आदेश दिया है। बता दें कि कांग्रेस सरकार मे सत्ता में आते ही मीसाबंदियों की पेंशन पर रोक लगा दी थी।
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राज्य सरकार के पेंशन को रोकने के आदेश के खिलाफ उच्च न्यायालय में याचिका दाखिल की गई थी। जस्टिस पी सैम कोशी की एकल पीठ ने की मामले की सुनवाई करते हुए मीसाबंदियों के पक्ष में बड़ा फैसला सुनाया है।
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