उप्र : सुलतानपुर में नाबालिग के कथित अपहरण के मामले में अदालत के आदेश पर प्राथमिकी दर्ज

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उप्र : सुलतानपुर में नाबालिग के कथित अपहरण के मामले में अदालत के आदेश पर प्राथमिकी दर्ज

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  • Publish Date - July 24, 2026 / 05:03 PM IST,
    Updated On - July 24, 2026 / 05:03 PM IST

सुलतानपुर, 24 जुलाई (भाषा) उत्तर प्रदेश के सुलतानपुर जिले के लंभुआ कोतवाली क्षेत्र में 17 वर्षीय एक लड़की के कथित अपहरण के मामले में अदालत के आदेश पर प्राथमिकी दर्ज की गई है।

पुलिस ने बृहस्पतिवार को सहिनवां ग्राम प्रधान समेत सात लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर यौन अपराधों से बच्चों के संरक्षण (पॉक्सो) अधिनियम सहित अन्य संबंधित धाराओं के तहत जांच शुरू कर दी है। नामजद आरोपियों में मनजीत कुमार, अरुण कुमार उर्फ शंकर चौरसिया, बलराम, रामलौट, गुड़िया, मालती और वेद प्रकाश उर्फ गुड्डू प्रधान शामिल हैं। सभी आरोपी सहिनवां गांव के निवासी बताए गए हैं।

शिकायतकर्ता महिला का आरोप है कि उनकी 17 वर्षीय बेटी को बहला-फुसलाकर घर से ले जाया गया। उन्होंने बताया कि इस संबंध में 22 जून को आईजीआरएस पोर्टल पर शिकायत दर्ज कराई थी। इसके बाद 23 जून को पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचकर पुलिस क्षेत्राधिकारी को भी प्रार्थना पत्र सौंपा।

महिला के अनुसार, पुलिस क्षेत्राधिकारी के निर्देश पर जब वह लंभुआ कोतवाली पहुंचीं, तो तत्काल प्राथमिकी दर्ज करने के बजाय पुलिस ने उनसे जन्म प्रमाण पत्र लाने को कहा और बिना मामला दर्ज किए वापस भेज दिया। उसी रात पुलिस ने उन्हें सूचना दी कि उनकी बेटी को बरामद कर लिया गया है।

शिकायतकर्ता का आरोप है कि थाना स्तर पर कार्रवाई नहीं होने तथा पुलिस अधीक्षक को पंजीकृत डाक से शिकायत भेजने के बावजूद भी प्राथमिकी दर्ज नहीं की गई।

इसके बाद उन्होंने अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो अधिनियम), सुलतानपुर की अदालत में प्रार्थना पत्र दाखिल किया। अदालत के निर्देश पर लंभुआ कोतवाली पुलिस ने मामला दर्ज किया।

लंभुआ कोतवाली के प्रभारी निरीक्षक धीरज कुमार ने बताया कि अदालत के आदेश के अनुपालन में बृहस्पतिवार को प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है। मामले की विवेचना शुरू कर दी गई है और पीड़िता के चिकित्सीय परीक्षण की प्रक्रिया भी जारी है।

उन्होंने बताया कि मामले की जांच उपनिरीक्षक आद्या प्रसाद तिवारी को सौंपी गई है।

भाषा

सं, जफर रवि कांत