पटाखों पर बैन के NGT के फैसले को पूरे प्रदेश में लागू करने की मांग, दायर याचिका में कहा- कलेक्टर जारी नहीं कर रहे जरूरी आदेश

पटाखों पर बैन के NGT के फैसले को पूरे प्रदेश में लागू करने की मांग, दायर याचिका में कहा- कलेक्टर जारी नहीं कर रहे जरूरी आदेश

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  • Publish Date - November 12, 2020 / 12:08 PM IST,
    Updated On - November 29, 2022 / 08:56 PM IST

जबलपुर। कोरोना संक्रमण के मद्देनजर एनजीटी में याचिका दायर करने वाले जबलपुर के सामाजिक संगठन ने अब पटाखों पर बैन के एनजीटी के आदेश का पालन पूरे प्रदेश में करवाने की मांग की है। याचिकाकर्ता नागरिक उपभोक्ता मंच ने आरोप लगाया है कि एनजीटी के आदेश की मनमानी की जा रही है जिसमें खराब एयर क्वालिटी इंडैक्स वाले कई शहरों में पटाखों पर बैन नहीं लगाया जा रहा है।

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ऐसे में मंच ने स्टेट डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी में जल्द सुनवाई की मांग करते हुए एक याचिका दायर की है। जिसमें एनजीटी के फैसले को पूरे प्रदेश में लागू करवाने के लिए स्टेट प्लान बनाकर अमल में लाने की मांग की गई है।

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कलेक्टर जारी नहीं कर रहे जरूरी आदेश

याचिकाकर्ता के मुताबिक जबलपुर कलेक्टर ने तो एनजीटी के आदेश का पालन करते हुए शहरी क्षेत्रों में पटाखों की बिक्री और इस्तेमाल प्रतिबंधित कर दिया। लेकिन कई जिलों के कलेक्टर इसके लिए जरुरी आदेश जारी नहीं कर रहे हैं। ऐसे शहरों की मॉनिटरिंग के लिए याचिकाकर्ता ने डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी से मॉनिटरिंग करने और स्टेट प्लान लागू करने की मांग की है। बता दें कि बीती 9 नवंबर को एनजीटी ने कोरोना संक्रमण के मद्देनजर, ख़राब एयर क्वालिटी इंडेक्स वाले शहरों में पटाखों पर बैन लगाने का फैसला सुनाया था।

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